रांची (ब्यूरो)। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाडिय़ों और बाइक की फाइन काटने के बाद उसे जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची की सड़कों में हर चौराहे पर ट्रैफि क पुलिस द्वारा वैसे वाहनों की जांच की जा रही है जिनका फ ाइन दो से तीन बार काटा गया है। लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। ट्रैफि क पुलिस द्वारा एक दिन में करीब 40 से अधिक ऐसी गाडिय़ों को पकड़ा गया, जिन्हें दो से तीन बार फ ाइन किया गया लेकिन इन्होंने ट्रैफि क पुलिस में फ ाइन जमा नहीं किया। अब फ ाइन जमा नहीं करने के बदले इनका लाइसेंस 3 महीने के लिए कैंसिल किया जा रहा है।

फाइन भी कर रहे नजरअंदाज

ट्रैफि क पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रांची में हर चौराहे पर गाडिय़ों की जांच की जा रही है। लोगों को फ ाइन भी काटा जा रहा है, लेकिन लोग फाइन को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फ ाइन काटने के बाद भी अगर पैसा नहीं देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए यह स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। जिन लोगों का भी दो से तीन बार का फ ाइन कटा हुआ है, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है।

कई अन्य मामलों में भी सख्ती

राजधानी की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से गाड़ी चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। कार्रवाई के बावजूद इनमें सुधार नहीं आ रहा है। सड़क पर रूल ब्रेक करने वाले करीब छह हजार से अधिक लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुका है। इसके बावजूद न तो लोग अवेयर हो रहे हैं और न ही ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। पिछले साल के जनवरी से दिसंबर महीने तक डीटीओ ऑफि स से 6743 डीएल सस्पेंड हुए हैं। हर महीने 500 से अधिक लाइसेंस रद किए गए हैं, लेकिन अब भी रूल वॉयोलेशन वालों में कोई खास सुधार नहीं आया है। सिटी की हर सड़क पर नियमों की धच्जियां उड़ाते वाहन चालक नजर आ रहे हैं। रैश ड्राइविंग, ट्रिपल लोड, पिलीयन राइडर, विदाउट हेलमेट समेत अन्य ट्रैफिक नियम तोडऩा कुछ लोगों का शौक हो गया है।

टेंपररी सस्पेंशन

अभी तीन-तीन महीने के लिए लोगों के डीएल सस्पेंड किए गए हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर भी फि र से तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा, वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर हमेशा के लिए लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। तीसरी बार गलती करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों की संख्या अभी शून्य है। परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्सन 190, 194 सी 194 डी के तहत किए गए रूल ब्रेक करने की वजह से किया गया है। सेक्सन 190 के तहत खराब कंडिशन में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को सजा दी जाती है। सेक्सन 194 सी जहां टू व्हीलर में पीछे बैठी सवारी के लापरवाही बरतने की सजा को डिफाइन करता है तो 194 डी के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालक पर कार्रवाई की जाती है। सबसे च्यादा 194 सी और डी के तहत ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं।

वाहन नही चला सकते

सस्पेंशन अवधि में संबंधित व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता। यदि वह ड्राइविंग करता पकड़ा गया तो बिना लाइसेंस वाहन चलाने के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। क्योंकि लाइसेंस सस्पेंड होने पर ओरिजनल जब्त हो जाता है।