रांची: झारखंड सरकार ने लॅाकडाउन-चार में कई राहतों की घोषणा की है। इससे कंटेनमेंट जोन से इतर जहां जनजीवन सामान्य होगा वहीं व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज हो सकेंगी। छूट के दौरान जहां लोग टैक्सी किराये पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर पाएंगे वही खुदरा शराब दुकानों का भी संचालन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद बंदिशों में छूट का एलान किया। तमाम छूट राज्य में प्रभावी होगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन इससे अलग रहेंगे। राज्य के बाहर जाने के लिए अभी भी पास की आवश्यकता होगी।
इन गतिविधियों में मिलेगी छूट
-औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी गतिविधियां।
-निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां।
-गोदाम आदि खुलेंगे। हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकानें खुलेगी।
-किताब दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें।
-टेलीकॉम कंपनियों की खुदरा दुकान खुलेंगे।
-नगर निगम के बाहर मोबाइल, घड़ी, टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद कंप्यूटर के सर्विस सेंटर खुलेंगे। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि की दुकान।
-निजी दफ्तर खुलेंगे।
-ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी।
-खुदरा शराब की दुकान खुलेंगे।
-लोग निजी वाहन या टैक्सी किराए पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले जा सकेंगे।
पूर्व में दी गई छूट लागू रहेगी :
-कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां
-आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, दवा, ग्रोसरी, खाद्य उत्पाद, कृषि उपकरण आदि से जुड़ी दुकानें।
-आम व्यक्ति से जुड़ी उपयोगी सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधि, ई-कॉमर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, हॉस्पिटल, नìसग होम, क्लीनिक, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, बाल गृह, बाल सुधार गृह, ऑनलाइन शिक्षा, मनरेगा, कॉल सेंटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।