रांची : राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में पुरानी छूट व बंदिशों को ही अगले एक माह के लिए जारी किया गया है। विशेष बात यह कही गई है कि लोग इस दौरान सावधानी बरतें। भीड़भाड़ में निकलने से परहेज करें, शारीरिक दूरी का पालन करें। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने होम क्वारंटाइन के नियम को और सख्त बनाने का आदेश दिया है। इसके तहत दूसरे राज्य से आने वालों को 14 दिनों तक अपने घरों में कैद रहना होगा। न तो वे किसी से मिल सकेंगे और न हीं उनसे कोई मिलेगा।

जुलाई की तरह रोक

सरकार ने जुलाई माह की तरह ही अगस्त में भी होटल, लॉज, धर्मशाला, सैलून, शॉ¨पग मॉल, धार्मिक स्थल, सभा स्थल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वी¨मग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार व थिएटर पर रोक लगाया है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगाया गया है। स्कूल-कॉलेज, ट्रे¨नग व को¨चग सेंटर बंद रहेंगे। इंटर स्टेट बस सेवा पर रोक, रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक, कार्यस्थल से लेकर सार्वजनिक स्थल के अलावा वाहनों पर आवागमन के दौरान मास्क अनिवार्य किया गया है।

जारी आदेश में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा, तंबाकू व सिगरेट के सेवन पर पाबंदी लगा रखी है। साथ ही 65 साल से ऊपर तथा 10 साल से छोटे बच्चों को बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

संक्रमण बढ़ा तो तत्काल फैसला : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। टेस्ट का अनुपात भी बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण के मद्देनजर सतर्क है। अगर स्थिति में ज्यादा परिवर्तन हुआ तो तत्काल कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार की गाईडलाइन के अनुरूप ही 31 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है।