RANCHI: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। अब 27 मई तक पाबंदियां रहेंगी। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया। नए नियम के अनुसार अब शादी समारोह में 50 लोगों के स्थान पर केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी के लिए अलग से समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। केवल घर या कोर्ट में ही शादी हो सकेगी। इसमें किसी भी तरह की गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। यह नियम 16 मई से लागू होगा।

वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक

निजी वाहनों से राज्य के बाहर आने-जाने के लिए भी ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी और दूसरे राज्य से आने के लिए कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आगामी 16 मई से लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाई जाएगी। अंतरराज्यीय व अंतर जिला बसों का परिचालन बंद होगा, इसके लिए परिवहन विभाग ट्रेवेल एडवाइजरी जारी करेगा।

पूर्व के आदेश लागू रहेंगे

गौरतलब है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) 13 मई को समाप्त हो रहा है, इससे पहले ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन को अगले 27 मई तक के लिए सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में दोपहर दो बजे तक ही अनिवार्य सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति है और दोपहर तीन बजे के बाद किसी को भी बेवजह घरों से बाहर निकलने पर रोक है। सरकारी दफ्तरों को फुल टाइम चलाने संबंधित पूर्व में आदेश जारी किया गया था, जो चलता रहेगा। आवश्यक सामग्री की खरीद-बिक्री पर पूर्व की तरह अनुमति जारी रहेगी। बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश दिए जा सकते हैं।