रांची(ब्यूरो)। रांची पुलिस बाइक चलाने वालों को सिर्फ हेलमेट पहने हुए देखती है, उस हेलमेट से जान बचे या नहीं, यह पुलिस की चिंता नहीं है। हेलमेट नहीं पहने हैं, लंबा-चौड़ा चालान कट जाएगा। बता दें कि बाइक चलाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहनना अनिवार्य है। रांची पुलिस इसका पूरा पालन कर रही है, लेकिन लोग सड़क से खरीदा हुआ घटिया हेलमेट पहन रहे हैं, या आईएसआई मार्क हेलमेट पहने हैं, यह देखने वाला कोई नहीं है। पुलिस ने हेलमेट को लेकर सख्ती दिखाई तो लोगों ने सड़क छाप हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। दुर्घटना होने पर यह हेलमेट सुरक्षित नहीं है।

विभाग का आदेश जारी

परिवहन विभाग ने घटिया हेलमेट बेचने पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया है। इसके बावजूद लोग बेच रहे हैं। वैसे दुकानदारों पर कार्रवाई होगी जो घटिया हेलमेट बेचते हैं। रांची पुलिस के साथ-साथ जिला प्रशासन की टीम भी ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई करेगी। हेलमेट हादसे में मौत की आशंका को काफी हद तक कम करता है। इसके बावजूद लोग चालान से बचने के लिए खानापूर्ति के लिए सिर पर घटिया हेलमेट डाल लेते हैं।

यहां बिक रहा घटिया हेलमेट

सहजानंद चौक, लोकायुक्त कार्यालय के सामने, जगन्नाथपुर थाना के सामने, डोरंडा, कर्बला चौक, सुजाता चौक के पास अक्सर फुटपाथ और ठेला पर हेलमेट की दुकान सजी रहती है। यहां नामी कंपनियों का सिर्फ डिब्बा रहता है, लेकिन हेलमेट में कोई जान नहीं। जिस कंपनी के ऑरिजनल हेलमेट का दाम दो हजार रुपया है, वो मात्र 200 से 500 रुपये में फुटपाथ पर मिल रहा है।

क्या हैं नए मानक

-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केवल आईएसआई प्रमाणित हेलमेट्स ही बेचे जाएंगे।

-यह हेलमेट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के आईएस 4151-2015 के मानकों पर खरे होने चाहिए।

-आईएस 415-2015 के नए मानकों के अनुसार, नए हेलमेट का अधिकतम वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए। अब यह सीमा 1.5 किलोग्राम है।

-बिना आईएसआई मानक बनाने, बेचने और भंडारण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

रांची में मानक हेलमेट ही लोगों को पहनना है। लोकल हेलमेट पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है। जल्द ही फिर से अभियान शुरू किया जाएगा।

-प्रवीण प्रकाश, डीटीओ, रांची