RANCHI : गुजरात और कर्नाटक के बाद झारखंड में भी जल्द ही दो मिनट की मैगी लोगों के घरों के किचन में दस्तक देगी। देश की अलग-अलग तीन लैब में जांच के बाद मैगी में लेड मी मात्रा लिमिट पाई गई और इसे स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल पाया गया है। बंबई हाईकोर्ट के आदेश ने भी पिछले दिनों मैगी को क्लीन चिट दे दिया था। इसके बाद गुजरात और हाईकोर्ट ने अपने राज्य से मैगी की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया है। ऐस में इन राज्यों में मैगी का बिकना अब शुरू हो जाएगा।

कंपनी ने की है अपील

झारखंड में भी मैगी पर झारखंड सरकार नवंबर के पहले सप्ताह निर्णय लेने जा रही है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के अधिकारियों ने राज्य के सभी सरकार के साथ मैगी की ब्रिकी पर प्रतिबंध हटाने के लिए अपील किया है। नेस्ले के अधिकारी जल्द ही झारखंड आकर इस मामले पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करेंगे, जिसके बाद झारखंड सरकार मैगी पर राज्य से प्रतिबंध हटा सकती है।

जांच के लिए भेजा गया था सैंपल

मैगी के लेकर जब विवाद हुआ था तो झारखंड सरकार भी बाजार से मैगी को सैंपल को लेकर कोलकाता जांच के लिए भेजी थी। उस जांच में भी मैगी में मिलावट नहीं मिली। लेकिन उसक बाद भी मैगी को सरकार ने बेचने की इजाजत नहीं दी थी लेकिन अब जब गुजरता और कनार्टक में इससे प्रतिबंध हट गया तो झारखंड सरकार भी इसपर फैसला करने जा रही है। हालांकि झारखंड में किस तारीख से मैगी बाजार में आएगी इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि इसपर जल्द ही सरकार निर्णय ले लेगी।