रांची (ब्यूरो): स्कूल बसों में ओवरलोडिंग और ड्राइवरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए यह तैयारी की गई है। इसमे परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग बसों और स्कूल की मॉनिटरिंग करेंगे। हाल के दिनों में जिस तरह से अनट्रेंड ड्राइवर के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ी है, इसके बाद सरकार की ओर से इस पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है।

पहली बार में चेतावनी

जिला सुरक्षा समिति द्वारा बसों के लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों को मानना होगा। अनट्रेंड ड्राइवर रखने और बसों में ओवरलोड होने की जांच में गलती पाए जाने पर पहली बार में स्कूलों को चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार में बसों को जब्त कर लिया जाएगा और तीसरी बार नियम की अनदेखी करने के बाद स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। डीसी की अध्यक्षता में डीईओ के माध्यम से यह कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल बसों का फिटनेस फेल

राजधानी रांची में संचालित स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों को लेकर अधिकांश स्कूल संचालक गंभीर नहीं हैं। कई बसों का फि टनेस फेल है। अप्रैल में ही प्रशासन ने बसों का फिटनेस लेने को कहा था, लेकिन तीन महीने पूरे होने के बावजदू स्कूल प्रशासन बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। कोरोना के बाद जब स्कूल खुले तो स्कूल वाहन प्रबंधकों को कई जरूरी निर्देश दिए गए थे। डीटीओ ने कहा था कि ड्राइवर और खलासी को अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने का प्रशिक्षण होना चाहिए।

अप्रैल में की गई थी जांच

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गई थीं। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों का परिचालन सर्वोच्च न्यायालय के रोड सेफ्टी कमिटी द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में क्यों नहीं आपके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाए।

जिला सुरक्षा समिति द्वारा बसों के लिए जो नियम तय किए गए हैैं, उसी के तहत बस चलाना होगा। नियम नहीं मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

-प्रवीण प्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची