रांची: कोरोना काल में सरकार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कई तरह के कायदे-कानून बना रही है। लेकिन राजधानी में ऑटो वालों का अपना नियम-कानून चलता है। बूटी मोड़ से लेकर रातू रोड चौराहा, पिस्का मोड़, हरमू चौक, सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोकर चौक, फिरायालाल चौक सहित शहर के सभी चौराहे जहां टेंपू लगते हैं वहां सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम के विरुद्ध यहां दो लोगों के बजाय पांच लोगों को बैठाकर सफर कराया जा रहा है। जबकि सरकार ने ऑटो में दो लोगों को ही बैठने की परमिशन दी है, लेकिन ऑटो वाले अपना कानून चलाते हैं और चार से पांच पैसेंजर बैठाकर शहर में चलते हैं।

उनके लिए कुछ नहीं बदला है

ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं बदला है। आम दिनों की तरह बूटी मोड़ चौराहे पर हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, चतरा की तरफ से आने वाली गाडि़यों से उतरने वाले पैसेंजर्स को जबरदस्ती पकड़कर ऑटो पर बैठा रहे हैं। एक ऑटो पर चार से पांच पैसेंजर्स बैठा रहे हैं। वहीं ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऑटो वाले अपनी मनमर्जी से पैसेंजर को ऑटो में बैठा रहे हैं और बढ़ा हुआ किराया भी वसूल रहे हैं।

ऑटो ड्राइवर का अपना साम्राज्य

शहर के कुछ ऑटो ड्राइवर्स मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना को हराने लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक ऑटो में दो ही सवारी बैठाने का नियम है, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स चार-चार सवारी बैठा रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यात्रा के दौरान कई ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। शहर की ट्रैफिक पुलिस भी रूल्स फॉलो नहीं करनेवाले ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

क्या है गाइडलाइंस

झारखण्ड सरकार ने अनलॉक-1 में घोषित छूट के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेम्पो और हाथ रिक्शे को चलाने की परमिशन दी है। लेकिन इनके लिए परिचालन के सख्त नियम जारी किये गये हैं। इन नियमों के तहत ऑटो एवं ई रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो और हाथ रिक्शे में एक ही सवारी चलेगी तथा उन्हें सेनेटाइजर रखने के अलावा सभी यात्रियों का विवरण भी रखना होगा। झारखंड के परिवहन विभाग ने इन व्यावसायिक वाहनों के परिचालन के लिए अलग से शर्तें (एसओपी) जारी की, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है .अधिसूचना के अनुसार ये सभी वाहन प्रारंभिक स्थल से तय स्थान तक ही सवारी लेंगे। बीच में सवारी नहीं बैठायी जा सकेगी। एक बार यात्री के उतरने के बाद वाहन चालक को सीट, हैंडल आदि को सेनेटाइज करना होगा। इतना ही नहीं, वाहन चालक को बैठने वाले सभी यात्रियों का एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उनका नाम, यात्रा दिनांक, पूरा पता, यात्रा स्थान का विवरण एवं मोबाइल नंबर लिखना होगा। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप फोन में रखने और उसे ऑन रखने को भी कहा गया है। सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी अनिवार्य होगी तथा चालक एवं यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चालक को फेस कवर एवं ग्लव्स भी लगाना अनिवार्य होगा।