रांची: अगर आपको घर का रेंट एग्रीमेंट करना है। जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है या किसी भी तरह का काम, जिसमें स्टांप की जरूरत होती है उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत आप अपने घर में बैठकर ही 24 घंटे में कभी भी स्टांप पेपर ले सकते हैं। बस आपके पास कंप्यूटर और प्रिंटर होना चाहिए। झारखंड सरकार के भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने आम लोगों की सहूलियत के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी है। बतेा दें कि पहले स्टांप पेपर की भारी किल्लत होती थी और लोगों को ब्लैक में स्टांप पेपर खरीदना पड़ता था। लेकिन यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को इस काम के लिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ रहा।

पहले लगानी पड़ती थी लाइन

निबंधन विभाग के उपमहानिरीक्षक साहब सिद्दीकी ने कहा कि जरूरत के अनुसार स्टांप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मैनुअल स्टांप लेने के लिए लोगों को ट्रेजरी सहित बैंक व अन्य स्थानों पर लाइन लगाकर खरीदना पड़ रहा था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को कहीं भी लाइन लगने की जरूरत नहीं है। अब अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे 24 घंटे स्टांप खरीद सकते हैं।

ऐसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन स्टांप

-स्टांप शुल्क की खरीदारी के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ग्रास पेमेंट क्लिक करें।

-वहां पर स्टांप ड्यूटी सेलेक्ट करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर डालना है।

-इसके बाद पार्टी वेंडर या वेंडी का नाम सेलेक्ट करेंगे।

-वहां डिपॉजिटर का नाम दिखेगा।

-यहां अमाउंट डालने के बाद प्रोसीड करने के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।

-भुगतान का पूरा प्रॉसेस खत्म होने के बाद स्टांप का प्रिंट ले सकते हैं।

-पेमेंट कोई भी डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे से किया जा सकता है

पहले स्टॉक होल्डिंग कंपनी बेचती थी स्टांप

झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से एकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इससे स्टांप पेपर खरीदारी और निबंधन शुल्क भुगतान के लिए इन्हें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नई व्यवस्था में डीड ऑनलाइन किए जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा। राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ग्रास पेमेंट पर क्लिक करना होगा।