रांची: अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या एग्रीमेंट कराते हैं तो अब ई स्टाम्प की जरूरत नहीं होगी। 5 सितंबर से राजधानी रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में काम करने का सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। अब यहां रजिस्ट्री से लेकर एग्रीमेंट तक सारी चीजों में ई-स्टांप को खत्म कर दिया जाएगा। नए नियम के अनुसार, सरकार के ई-ग्रास मॉड्यूल सिस्टम से पेमेंट किया जाएगा। इससे आप घर बैठे ही रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकेंगे। घर बैठे ही प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। अब आप को रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय आने की भी जरूरत नहीं होगी। बस आपको कार्यालय सिर्फ फोटो खिंचवाने और थंब इंप्रेशन लगाने के लिए आना होगा। राज्य सरकार के नए निर्देश के बाद रांची में नए सिस्टम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

नई व्यवस्था में होगी राहत

राज्य सरकार का झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से एकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। डीआईजी रजिस्ट्रेशन शाहिद सिद्दीकी ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेगी। स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद से लोग घर बैठे ही स्टांप की खरीद सकेंगे।

पैसा भी कम लगेगा

इस व्यवस्था के लागू होने से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे। साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि होल्डिंग कॉरपोरेशन से चार सितंबर तक खरीदा गया स्टांप ही मान्य रहेगा। इससे निबंधन करनेवाले क्रेता-विक्रेता, डीड राइटर, वकील को भी लाभ होगा। निबंधन विभाग के एनजीडीआरएस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सूची प्रतिलिपि, खोज, संपत्ति अवभार और अन्य सभी कार्य ईग्रास के माध्यम से किए जा सकेंगे।

ई-स्टाम्प 5 सितंबर से मान्य नहीं

ई स्टाम्प 5 सितंबर से पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब ऑनलाइन मुद्रांक शुल्क भुगतान बिल्कुल सरल है। ऑनलाइन मुद्रांक शुल्क का भुगतान ई-ग्रास मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-चलान के माध्यम से एसबीआई की प्राधिकृत शाखा से मुद्रांक शुल्क भी भुगतान किया जा सकता है। स्टॉक होल्डिंग कंपनी की सेवा 4 सितंबर के बाद समाप्त हो रही है, समाप्ति तिथि के बाद ई-स्टाम्प मान्य नहीं होगा।

ऐसे काम करेगा पूरा प्रॉसेस

- सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को खोलें।

-- jharnibandhan.gov.in पर जाएं।

- नागरिक के लॉगइन टैप बॉटम पर क्लिक करें।

- फिर ग्रास पेमेंट पर क्लिक करें।

- शुल्क प्रकार स्टाम्प शुल्क का चयन करें।

- फिर टोकन नंबर दर्ज करें।

- उसके बाद पार्टी वेंडर या विक्रेता का चयन करें।

-जमाकर्ता नाम स्वचालित रूप से दिखाई देगा।

- स्टांप शुल्क की राशि दर्ज करें।

- फिर भुगतान के लिए प्रक्रिया पर क्लिक करें।

- ओपन ग्रास पोर्टल के बाद भुगतान का चैनल (ऑनलाइन भुगतान) चुनें।

- ग्रेन नंबर जेनरेट होने के बाद सहमत पर क्लिक करें और भुगतान के लिए प्रक्रिया पर क्लिक करें।

- ओपन बैंकिंग साइट के बाद इंटरनेट बैंकिंग द्वारा अपनी बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।

- भुगतान के बाद स्टाम्प का रंगीन प्रिंट सफलतापूर्वक लेना है।

वर्जन

अब रजिस्ट्री से लेकर एग्रीमेंट तक की पूरी व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इसका मकसद है कि लोग ऑनलाइन ही सारा काम करें। 4 सितंबर तक ई -स्टांप वैलिड है। उसके बाद 5 सितंबर से सभी निबंधन कार्यालय में ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से ही सभी चीजों के लिए पेमेंट किया जाएगा।

-शाहिद सिद्दीकी, डीआईजी। रजिस्ट्रेशन रांची