रांची: अगर आप अब भी नहीं चेते, नियमों को नहीं माना, खुद पर लिया खतरा तो आपको आपकी सुरक्षा के लिए ही जेल भेज दिया जाएगा। जी हां, झारखंड में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस अब सख्ती करेगी। पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 18 डीएक्स97 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

सभी एसपी को अलर्ट लेटर

इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में यह भी लिखा गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई भी जिले के एसपी कर सकते हैं। डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारी लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है। आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई भी शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है।

रुक नहीं रही महामारी, लोग तोड़ रहे नियम

डीजीपी के आदेश में यह जिक्र है कि कुछ सार्वजनिक स्थलों और लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इन निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण कोविड-19 रोकने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। दुकानों में खासकर सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी में रहने और एक दुकान में अधिकतम एक बार में 5 लोगों से अधिक न होने के नियम का पालन भी नहीं हो रहा है।

जागरुकता फैलाएगी पुलिस

झारखंड के सभी जिलों के एसपी को लोगों को जागरूक करने की बात भी पत्र में लिखा गया है। पुलिस को यह समझाना है कि अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के एसपी को यह बताया गया है कि थाना के वाहन और पीसीआर में लाउड स्पीकर लगाकर चौक-चौराहों पर जागरुकता अभियान चलाया जाए। वहीं, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने को पुलिस वाले एनजीओ की भी मदद ले सकते हैं। 9 जून तक यह सारी कार्रवाई करनी है। इसके बाद 10 जून से इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी है।