RANCHI:होल्डिंग नंबर नहीं रहने से राजधानी के लोगों की जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इस साल 12 अगस्त के बाद राजधानी में नया होल्डिंग टैक्स मिलना बंद हो गया है। रांची नगर निगम में पिछले माह के 13 अगस्त से नया होल्डिंग नंबर का काम ठप है। नया होल्डिंग नंबर लेने के लिए लोग रोजाना निगम का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है।

क्यों नहीं मिल रहा है नया होल्डिंग नंबर

रांची नगर निगम के लिए होल्डिंग कराने व ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम स्पैरा सॉफ्टेक एजेंसी करती थी, लेकिन कंपनी का कार्यकाल 12 अगस्त 2020 को खत्म हो गया। चूंकि होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस बनाने का साफ्टवेयर व स्कैनिंग मशीन स्पैरो के पास ही था। अब नई एजेंसी के चयन को लेकर मेयर आशा लकड़ा और सूडा (अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट) के बीच विवाद चल रहा है। सूडा ने रांची नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स संग्रहण के लिए एजेंसी चयन की निविदा निकाल दी और एजेंसी का चयन भी कर लिया। इसके खिलाफ मेयर आशा लकड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। जो स्थित है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में इस विवाद को हल निकलने जा रहा है।

रजिस्ट्री की संख्या कम हो गई

रांची में जमीन और घरों का नया होल्डिंग नंबर जारी नहीं किया जा रहा है। इसका असर शहर के निबंधन कार्यालयों में दिख रहा है। यहां अचानक जमीन की रजिस्ट्री की संख्या कम हो गई है, क्योंकि बिना होल्डिंग नंबर के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है।

जारी किया गया है निर्देश

रजिस्ट्रार कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि रांची में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के बाद हर दिन करीब 30 से 40 डीड की रजिस्ट्री होती थी, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद राजधानी में बिना होल्डिंग नंबर के कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके बाद रजिस्ट्री की संख्या बहुत कम हो गई है। अब हर दिन 15 से 20 रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है।