रांची सहित पूरे झारखंड में कल से खुलेंगे मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर

--संडे को जारी रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, मिल्क बूथ खुलेंगे

-सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया निर्णय

-स्वास्थ्य जागरुकता सप्ताह 24 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा

-अब जमशेदपुर समेत सभी 24 जिलों में शाम चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक-3 को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य जागरुकता सप्ताह को आगामी 24 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 17 जून से राज्य के सभी जिलों में सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। शॉ¨पग मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर भी शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शनिवार (19 जून) की शाम चार बजे से सोमवार (21 जून) जून की सुबह छह बजे तक सब्जी, फल व किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी। हालांकि, इस अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान व दूध के स्टोर खुले रहेंगे। बिना किसी ठोस कारण के निजी वाहन लेकर भी निकलने पर मनाही होगी। सरकारी व निजी कार्यालय भी 50 फीसद मानव संसाधन के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे।

शेष पाबंदियां जारी

पहले से चली आ रही शेष पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। जिम, स्टेडियम, स्वी¨मग पूल व पार्क बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। एक स्थान पर पांच व्यक्ति से अधिक लोगों के जुटने पर पाबंदी है। वैवाहिक कार्यक्रमों में अधिकतम 11 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन भी बंद रहेगा।

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दूसरे जिले के लिए ई पास जरूरी

राज्य सरकार की सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी, मेला व प्रदर्शनी पर रोक को बरकरार रखा गया है। राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले या दूसरे राज्य से झारखंड में आने व जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य किया गया है। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। अगर राज्य सरकार के जारी आदेश का उल्लंघन करते कोई पकड़ा गया तो वैसी स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी।

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इनपर अभी भी है प्रतिबंध :

सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम, स्वी¨मग पूल, पार्क, सभी शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, धार्मिक स्थल, जुलूस, बस परिवहन, राज्य सरकार की सभी परीक्षाएं, मेला व प्रदर्शनी।