- सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी हैं अनामिका गौतम

- कंपनी के नाम पर देवघर में खरीदी है जमीन

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से देवघर में जमीन खरीदने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी इस मामले में 7 सितंबर तक संशोधित याचिका दाखिल करें। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। दरअसल, देवघर उपायुक्त ने धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम खरीदी गई जमीन को रैयती जमीन मानते हुए जमाबंदी रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके खिलाफ अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

रद करने की कार्रवाई

याचिका में कहा गया है कि पूर्व में उपायुक्त ने सेल डीड को रद करने की कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व में रोक लगा दी थी। इसके बाद देवघर उपायुक्त ने एसपीटी (संताल परगना काश्तकारी) एक्ट के तहत रैयती जमीन बताकर जमाबंदी रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि उक्त जमीन मूल रैयती जोत है। इसलिए उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान देवघर के उपायुक्त ने अंतिम आदेश पारित कर दिया। इसलिए उक्त आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए संशोधन की अनुमति दी जाए। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि देवघर उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का प्रविधान है। इसलिए इन्हें अपील दाखिल करनी चाहिए। बता दें कि अनामिका गौतम ने देवघर के देवीपुर में अपनी कंपनी धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम से जमीन की खरीदारी की है।