रांची : साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में साहिबगंज पुलिस ने उनके पिता देवानंद उरांव को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है। साहिबगंज के डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट के बाद देवानंद के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। घटना के बाद साहिबगंज के बोरियो (जिरवाबाड़ी) थाने में तीन मई को कांड संख्या 09/2021 में अस्वाभाविक मौत (यूडी) का मामला दर्ज किया गया था।

क्या है मामला

पुलिस अनुसंधान के बाद बोरियो (जिरवाबाड़ी) थाने में नौ मई को कांड संख्या 127/2021 में धारा 306 भादवि में दारोगा शिव कुमार कनौजिया को प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में दारोगा आत्महत्या के लिए रूपा तिर्की को उकसाने के मामले में दोषी पाया गया। जब इस कांड का सुपरविजन हुआ तो रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव का नाम भी सामने आया। रूपा तिर्की के पिता पर आरोप है कि उन्हें सबकुछ पहले से पता था। शिव कुमार कनौजिया से उनकी बातचीत का आडियो भी पुलिस के पास है। उक्त आडियो में शिव कुमार कनौजिया कहता है कि रूपा ने आत्महत्या की धमकी दी है, इसपर रूपा के पिता कहते हैं कि वह मरती है तो मरे। इतना ही नहीं, रूपा से उसकी बहन की चैट भी पुलिस के पास है, जो आत्महत्या के पहले की है। रूपा ने अपने परिवार के सभी मोबाइल नंबर को ब्लाक कर दिया था। इतना सबकुछ जानते हुए पिता ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए पुलिस ने उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है।

महिला थानेदार की मौत मामले में सुनवाई आज

साहिबगंज की पूर्व महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआइ जांच को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। रूपा तिर्की के पिता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत से इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की।