रांची: अब रांची आनेवाले एयर पैसेंजर्स को भी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने को लेकर झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दूसरे राज्यों से यहां आने वालों के लिए झारखंड ट्रेवल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो झारखंड पहुंचने से पूर्व ही मान्य होगा। हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड आने वालों को इन नियमों का पालन करना होगा। ये नियम 16 मई से प्रभावी होंगे।

इन पर लागू होगा नियम

इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को सात दिनों तक होम क्वारंटीन में भी अनिवार्य रूप से रहना होगा। इस अवधि में होम क्वारंटीन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य व स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों के लिए लागू होगा। हालांकि, 72 घंटे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर यह लागू नहीं होगा।

व्यावसायिक व निजी वाहनों के लिए शर्तें

निजी वाहन, टैक्सी, टेम्पो व ई-रिक्शा के चालकों को मास्क व फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन व टैक्सी में स्प्रे सेनेटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सेनेटाइज करना होग। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।