रांची (ब्यूरो)। राजधानी रांची में 2300 गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन पर तलवार लटक रही है। इन गाडिय़ों ने परिवहन विभाग को दो साल से टैक्स नहीं दिया है। परिवहन विभाग का इन गाडिय़ों पर 11 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। अगर 15 दिनों के अंदर पैसा जमा नहीं किया जाता है तो मोटरयान अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। रांची में चलने वाले सैकड़ों वाहनों पर सरकार का करोड़ों रुपए बकाया है। वाहन मालिकों ने सालों से रोड टैक्स जमा ही नहीं किया है। फिर भी बड़े आराम से वाहन का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं।

जब्त हो सकती है गाड़ी

2355 वाहन ओनर ऐसे हैं जिन्होंने रोड टैक्स जमा नहीं किया है। इन पर जुर्माने के साथ 11 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो गया है। डीटीओ ऑफिस से ऐसे सभी डिफॉल्टर के एड्रेस पर नोटिस भेजा जा रहा है। 15 दिनों में यदि ये लोग बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो इनकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। साथ ही मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लॉक भी किया जा सकता है।

कई साल से है बकाया

कोई दो साल तो कोई तीन साल से रोड टैक्स दबाकर बैठा है। बार-बार भुगतान के लिए कहने के बावजूद वाहन मालिकों की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं, दूसरी ओर टैक्स की राशि जमा नहीं होने से डिपार्टमेंट को भारी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इस वजह से अब विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। जिन डिफॉल्टर को नोटिस भेजा जा रहा है, उनमें कई ऐसे भी हैं जिनके पास पांच या उससे अधिक वाहन हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी वाहन का रोड टैक्स जमा नहीं किया है। कई वाहनों के तो साल 2019 से ही रोड टैक्स बकाया है। वर्तमान में करीब 2300 वाहनों की सूची डीटीओ कार्यालय की ओर से जारी की गई है। इनमें कई वाहन 2019 के अलावा साल 2020 व 2021 से अब तक टैक्स जमा नहीं करने वाले भी शामिल हैं।

नोटिस पर भी टैक्स जमा नहीं

नोटिस जारी होते ही वाहन मालिकों में हडक़ंप मच गया है। बकायेदार सभी कॉमर्शियल वाहन के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर टैक्स भुगतान का मौका दिया जा रहा है। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन अगर सडक़ पर नजर आए या कहीं भी देखे गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। वाहन को नीलाम करके बकाया राशि वसूली जाएगी। पहले भी रिमाइंडर नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इसलिए अब कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

इंस्टालमेंट में टैक्स सुविधा

डीटीओ कार्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति टैक्स का पैसा एक बार में नहीं दे सकता है उसे इंस्टालमेंट में देने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन इंस्टालमेंट चार बार का ही होगा। जो भी इंस्टालमेंट में देगा पहले उसे एक पत्र देना होगा इसके बाद उसके आग्रह को विभाग के पास भेजा जाएगा। विभाग के द्वारा आदेश आने के बाद चार बार में पैसा लिया जाएगा। पिछले दो माह में कई लोगों ने इंस्टालमेंट कराया है और टैक्स का पैसा भर रहे हैं।

स्पेशल टीम कर रही निगरानी

डीटीओ ने टैक्स डिफॉल्टरों से पैसा वसूलने की कार्रवाई की जिम्मेवारी स्पेशल टीम को दी है। स्पेशल टीम हर बिंदु पर गंभीर होकर कार्रवाई कर रही है। हर टैक्स डिफॉल्टर पर टीम की निगरानी है। रांची में हजारों लोग हैं जो कि डिफॉल्टर हैं। डीटीओ का कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

क्या होता है टैक्स डिफ ॉल्टर

जो भी व्यावसायिक वाहन होता है उसे हर वर्ष या फिर हर तीन महीने में टैक्स जमा करना होता है। एक वर्ष में एक बार में जमा करने पर वाहन मालिक को छूट मिलती है। लेकिन तीन माह में जमा करने पर किसी प्रकार का कोई छूट नहीं मिल पाता है। टैक्स समय पर नहीं देने पर वाहन को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। समय पूरा होने के बाद वाहन मालिक को टैक्स जमा करने के लिए 15 दिन का समय होता है। इसके बाद तेजी से फाइन बढऩे लगाता है। राजधानी में हजारों वाहन मालिक हैं, जो कि डिफॉल्टर हैं।