रांची(ब्यूरो)। रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। निगम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें इस महीने तक सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने को कहा गया है। जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेंगे उनके दुकानों को सिल किया जाएगा। बार-बार लाइसेंस लेने की अपील के बाद भी दुकानदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि अब रांची नगर निगम ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए अंतिम मौका दिया गया है।
लगेंगे स्पेशल कैंप
दुकानदारों का लाइसेंस आसानी से बन जाए, इसे देखते हुए निगम की ओर से हर वार्ड में विशेष कैंप लगाया जाएगा। एक सितंबर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों की मानें तो इस महीने स्पेशल कैंप लगवाकर व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने का मौका दिया जाएगा। इस कैंप में कागज के लिए भी व्यापारियों को ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल आसान और सुगम तरीके से लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, ताकि कार्रवाई के समय कोई व्यापारी यह न कहे की उन्हें समय नहीं दिया गया या कागज नहीं होने से उनका लाइसेंस नहीं बन पा रहा है।
24 घंटे में निर्गत होगा लाइसेंस
ट्रेड लाइसेंस के लिए लोगों को रांची नगर निगम का चक्कर न काटना पड़े इसके लिए वार्ड में स्पेशल कैंप लगाने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने सभी व्यापारियों को स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर ही ट्रेड लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा। रांची नगर निगम की ओर से सभी वार्ड में कैंप का आयोजन कर व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाएगा।
होगा रिन्यूवल भी
इसके साथ ही जिन व्यापारियों के लाइसेंस की अवधि की खत्म हो चुकी है उनका रीन्यूअल भी इसी कैंप में किया जाएगा। इसके बाद रांची नगर निगम की ओर से उन वार्डों के प्रतिष्ठानों व दुकानों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। व्यापारियों से ट्रेड लाइसेंस दिखाने कहा जाएगा। ट्रेड लाइसेंस जिनके पास नहीं होगा उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निगम की ओर से मैकिंग के माध्यम से भी लोगों को सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।
तीन बार फाइन
अगले महीने से जांच अभियान चलाकर रांची नगर निगम लाइसेंस की जांच करेगा। जो भी कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान संचालित करते पकड़ा जाएगा उनपर तीन बार फाइन किया जाएगा। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं बनवाने या रिन्युअल नहीं कराने वाले व्यापारी की दुकान को सील कर दिया जाएगा। लाइसेंस बनवाने के लिए कारोबारी को अपने साथ सभी कागजात लेकर कैंप में आना होगा। वहां एक फार्म भरकर सभी कागजों के साथ इसे जमा कर देंगे। फार्म जमा करने के 24 घंटे के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
नहीं है ट्रेड लाइसेंस
रांची नगर निगम क्षेत्र में करीब 25 हजार छोटी बड़ी दुकानें हैं। इनमें महज सात हजार के पास ही ट्रेड लाइसेंस है। बाकी 18 हजार दुकानदार बगैर लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं। इस वजह से रांची नगर निगम को रेवेन्यू का काफी नुकसान हो रहा है।
इन कागजात की जरूरत
-बिजली बिल
-आधार कार्ड,
-रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देनी
-ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के लिए व्यवसायियों को होल्डिंग टैक्स रिसीप्ट देनी होगी।

देनी होगी जानकारी
-दुकान के वास्तविक आकार की सूचना।
-किराए पर होने की स्थिति में मकान मालिक का डिटेल, किसी वस्तु का व्यवसाय कर रहे है।

कारोबारियों को लाइसेंस लेने में कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, अन्यथा नियमसंगत कार्रवाई होगी।
-रजनीश कुमार, डीएमसी, आरएमसी