RANCHI : राजधानी की सड़कों पर रफ व रैश ड्राइविंग एवं बाइक से स्टंट दिखाने वालों की अब खैर नहीं। डीटीओ और रांची पुलिस ने बाइकर्स को चेतावनी दी है कि वे बेलगाम रफ्तार व आड़े-तिरछे बाइक चलाने से बाज आएं, वरना उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। बाइकर्स को ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। बाइकर्स पर नजर रखने के लिए जल्द ही चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

सुधरने का एक मौका

रांची जिला परिवहन पदाधिकारी नागेंद्र पासवान ने बताया कि गलत तरीके से वाहन चलाने पर जो पकड़े जाते हैं, उन्हें चालान काटकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन, अब बाइक पर स्टंट या रांग ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नियमों को तोड़ने वाले बाइकर्स पकड़े जाएंगे। अगर बाइकर्स की पहली गलती होगी तो उसके लाइसेंस को 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन, दुबारा वह इस तरह की गलती करता है तो उसका लाइसेंस स्थायी तौर पर रद कर दिया जाएगा। फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उसका लाइसेंस नहीं बनेगा।

बाइक से स्टंट करने वाले टारगेट में

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की नजर वैसे बाइकर्स पर ज्यादा है, जो सड़कों पर बाइक से स्टंट करते हैं। पुलिस ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रही है, जहां स्टंट करने के लिए बाइकर्स का जुटान होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेलगाम रफ्तार व आड़े-तिरछे बाइक चलाने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। पकड़े जाने पर बाइकर्स के लाइसेंस को रद करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं बाइकर्स

बाइकर्स पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। हाईस्पीड बाइक युवाओं की पहली पसंद है। आज शहर में कई युवाओं के पास ये बाइक उपलब्ध है, जिसका वे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार हो या नेशनल हाइवे, फर्राटे के साथ बाइक दौड़ाते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा पालन

बढ़ रहे सड़क हादसों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रफ, रैश व रांग ड्राइविंग करने वाले बाइकर्स को आइडेंटिफाई कर उनके लाइसेंस रद करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के मद्देनजर मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इसके तहत रफ व रैश ड्राइविंग करने वालों का पहले लाइसेंस रद किया जाए। इतना ही नहीं, रांग ड्राइविंग, ट्रैफिक रूल्स वॉयलेशन ओवरटेक और बाइक पर स्टंट करने पर छह माह तक सजा भी हो सकती है।