रांची : झारखंड में छूट का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने अनलॉक अवधि को अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच सप्ताहांत में शनिवार 12 जून को शाम पांच बजे से सोमवार 14 जून की सुबह छह बजे तक 37 घंटे का संपूर्ण लाकडाउन रहेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह में दूसरे चरण की छूट (अनलाक-2) को 17 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सभी दुकानें खुलेंगी

बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में अब कपड़ा, जूता, श्रृंगार प्रसाधन, जेवर व सैलून की भी दुकानें खुलेंगी। इन सभी दुकानों को अब दो बजे के बजाय चार बजे तक खोला जा सकेगा। वहीं, जमशेदपुर में कपड़ा, जूता, श्रृंगार व आभूषण की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। सभी जिलों में ठेला-खोमचा आदि छोटी दुकानें भी शाम चार बजे तक खुलेंगी। वहीं रेस्टोरेंट से अब केवल जोमैटो, स्वीगी वाले ही नहीं, बल्कि आम लोग भी खाने-पीने का सामान पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। बैंक्वेट हॉल को खोलने व वहां बैठकर खाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे व आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव अमिताभ कौशल आदि उपस्थित थे।

सभी ऑफिस खुलेंगे

राज्य के सभी सरकारी व निजी कार्यालय एक-तिहाई मानव संसाधन के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे।

वीकेंड पर सब बंद

संपूर्ण लाकडाउन की अवधि में शनिवार 12 जून की शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह बजे (37 घंटे) तक सब्जी, फल, मिठाई, किराना की दुकान सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दरम्यान निजी वाहनों समेत सामान्य आवागमन भी बंद रहेगा। सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट्स, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे।

होटल-रेस्टोरेंट से से टेक अवे

रेस्टोरेंट से भोजन की होम डिलिवरी के साथ साथ खुद भी भोजन पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। वहीं कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी। जमशेदपुर में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण दर घट-बढ़ रहा है, यही वजह है कि यहां अन्य जिलों की तरह छूट नहीं दी गई है। स्थिति सामान्य होते ही उच्चस्तरीय समिति अगली बैठक में इसपर निर्णय ली जाएगी। समिति ने यह निर्णय लिया है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण की जांच तेज होगी, ताकि इस वायरस के फैलाव को रोकने संबंधित ठोस अभियान चलाया जा सके।

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

शॉ¨पग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्वि¨मग पुल और पार्क भी बंद रहेंगे। इनके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पांच व्यक्ति से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

विवाह में 11 व्यक्ति से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

विवाह समारोह में अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसकी सूचना तीन दिन पहले संबंधित स्थानीय थाना को देना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर भी रोक जारी रहेगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर ही ग्रामीण व शहरी बाजार को खोलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य की सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी और मेला तथा प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा। जिले के भीतर आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।