-एसडीओ व सीओ सदर ने श्रद्धानंद रोड की दुकानों पर की कार्रवाई

रांची: जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की लोगों से लगातार अपील की जा रही है। दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा लगातार गश्ती भी की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष गुप्ता और अंचल अधिकारी सदर प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपर बाजार में कपड़े की दुकान को सील किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी प्रकाश ने अपर बाजार जाकर जांच की, जहां से कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। कपड़े की दुकान खुली पाई गई जो कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

शटर बंद, अंदर बिक रहे थे कपड़े

गुप्त सूचना के आधार पर जब अंचल अधिकारी सदर श्रद्धानन्द रोड अपर बाजार के दुकान मलिक बॉय, बनवारी कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो दुकान का शटर लगा हुआ था परन्तु अंदर में काफी लोगों की भीड़ लगी थी और कपड़े की बिक्री भी हो रही थी। दुकान मालिक वारिस मलिक तथा अवेस आलम, मो। इसरार, मो। आदिल, मो। आसफ अली, मो। इमरान और मो बसरूद्दीन पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 जैसी गम्भीर वैश्रि्वक महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देते हुए कपड़ा बिक्री करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दुकान खोलने पर है पाबंदी

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ज्ञात हो कि झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कपड़े की दुकान को खोलने पर पूर्णत: पाबन्दी लगाई गई है।