रांची(ब्यूरो)। शहरी क्षेत्र में जितने भी मोबाइल टावर लोगों के घरों की छतों पर लगाया गया है, उसके लिए नगर निगम से एनओसी लिया गया है। घरों में मोबाइल टावर लगाने के लिए निगम लोगों से राजस्व भी वसूलता है। लेकिन शहर के बाहर आसपास के इलाकों में लोग अपनी मर्जी से घर पर अवैध मोबाइल टावर का निर्माण करा रहे हैं। निगम क्षेत्र से बाहर टावर लगाने के लिए आरआरडीए से एनओसी नहीं लिया जा रहा है। जबकि आरआरडीए क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी नगर निगम की तरह ही सभी तरह का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यही हाल हॉर्डिंग्स को लेकर भी है, निगम का क्षेत्र खत्म होते ही लोग अपनी मनमर्जी से हॉर्डिंग्स लगवा ले रहे हैं

नहीं चलेगी मनमानी

बिना अनुमति मोबाइल टावर नहीं लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में जितने भी मोबाइल टावर लोगों के घरों की छतों पर लगाए गए हैं, उसके लिए नगर निगम से एनओसी लिया गया है। घरों में मोबाइल टावर लगाने के लिए निगम लोगों से राजस्व भी लेता है। लेकिन शहर के बाहर आसपास के इलाकों में लोग अपनी मर्जी से घर पर अवैध मोबाइल टावर का निर्माण करा रहे हैं। अब इन लोगों को आरआरडीए से पहले एनओसी लेना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर आरआरडीए की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी।

ये इलाके हैं आरआरीडीए क्षेत्र में

रांची नगर निगम क्षेत्र के बाहर आसपास का जो भी इलाका है जैसे नामकुम, रातू, कांके, हटिया, सिंह मोड़, बूटी मोड़, पुंदाग इन इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको अब नगर निगम की तरह ही सभी तरह के नियम को मानना होगा।

नहीं मानते आदेश

आरआरडीए क्षेत्र में बड़े-बड़े अपार्टमेंट और घरों का निर्माण हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आरआरडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया है और अवैध अपार्टमेंट का निर्माण कर रहे हैं। जब रांची शहर में जगह कम हो गई तो डेवलपर ने आसपास के इलाकों में अपार्टमेंट निर्माण शुरू किया। लेकिन आरआरडीए बहुत इफेक्ट नहीं होने के कारण लोग वहां नक्शा पास कराना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आरआरडीए के पास टीम भी नहीं है जो अवैध निर्माण को रोक सके, इसलिए लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। अब आरआरडीए की ओर से निर्देश दिया गया है कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए दो टीम बनाई जाएगी जो आसपास के सभी इलाकों में घूमेगी और लोगों का कागज मांगेगी कि उनका नक्शा पास है या नहीं।

अवैध हॉर्डिंग्स हटेंगे

रांची नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी हॉडिंग्स लगाई गई हैं। नगर निगम हर साल उनका टेंडर करता है और एक रेट तय करता है। इससे नगर निगम को अच्छा खासा राजस्व भी मिलता है। लेकिन रांची के आसपास शहरी क्षेत्र जो नगर निगम के बाहर हैं वहां लोगों ने अवैध हॉर्डिंग्स का अंबार लगा दिया है। उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। उनके ऊपर कोई नियम भी तय नहीं किया गया है। अब आरआरडीए की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग आरआरडीए क्षेत्र में अवैध हॉर्डिंग्स लगाएंगे उनको आरआरडीए से इंपैनल्ड होना होगा। उसके बाद ही वह हॉर्डिंग्स लगा सकते हैं। जो लोग आरआरडीए में रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।