सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद जिला प्रशासन ने दिए चौकसी के निर्देश

शहर में 10 स्थानों पर सजेगा पटाखा बाजार, मंगलवार को आए 10 आवेदन

Meerut : सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को आदेश आने के बाद पटाखा बाजार की तैयारियां धरी की धरी रह गई। एक साल पहले दिवाली पर ग्रीन पटाखा चलाने का आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने आदेश को रिवाइज कर दिया है। अब दिवाली पर पटाखा या रॉकेट नहीं चला सकेंगे बल्कि ग्रीन पटाखा श्रेणी के अनार और फुलझड़ी की चला सकेंगे। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद तैयारियां तेज कर दी हैं।

होल सेलर्स पर होगी छापेमारी

गौरतलब है कि गत वर्ष 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तेज आवाज और धुंआ छोड़ने वाले पटाखों को वैन कर दिया गया था। कोर्ट ने सिर्फ ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के ग्रीन पटाखों की बिक्री को वैलिडिटी दी थी। एक साल तक पटाखा निर्माता कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पटाखा वैन पर केस लड़ा गया। दीवाली पर क्रैकर्स चलाएं जाएंगे या नहीं? और यदि चलाए जाएंगे तो किस तरह के क्रैकर्स को परमीशन होगा। इस केस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में ठीक एक वर्ष बाद मंगलवार को फैसला दिया। जिसमें आवाज करने वाले किसी भी तरह के पटाखे, राकेट को वैन कर दिया गया। ग्रीन पटाखा श्रेणी के अनार और फुलझड़ी ही इस दीवाली चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। मेरठ के सभी होल सेलर्स की गोदामों पर बुधवार से छापेमारी शुरू की जाएगी। इन गोदामों में रखे अवैध पटाखों को जब्त किया जाएगा, वहीं मार्केट में भी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी गश्त करेंगे।

10 स्थानों पर लगेंगे बाजार

एडीएम सिटी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि मेरठ में परंपरागत 10 स्थानों पर ही पटाखा बाजार लगाए जाएंगे।

स्थान थानाक्षेत्र

जिमखाना कोतवाली

भैंसाली मैदान सदर बाजार

नौचंदी मैदान नौचंदी

माधवपुरम ब्रह्मपुरी

रामलीला ग्राउंड टीपी नगर

कंकरखेड़ा कंकरखेड़ा

जैन नगर के समीप रेलवे रोड

निकट एसएसडी ब्वायज स्कूल लालकुर्ती

शास्त्रीनगर ई ब्लाक मेडिकल

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इंस्पेक्टर होंगे जिम्मेदार

एडीएम सिटी ने बताया कि मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में ही पटाखा मार्केट लगाए जाएंगे और पटाखा के फुटकर लाइसेंस दिए जाएंगे। फुटकर लाइसेंस के लिए मंगलवार तक 10 आवेदन आ गए हैं। उनका परीक्षण किया जा रहा है। एडीएम सिटी ने बताया कि सभी थानों के इंस्पेक्टर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में जानकारी दे दी गई है। बता दें कि कोर्ट ने आदेशों के विपरीत आतिशबाजी पर संबंधित थाने के इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी तय ही है। यदि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश 'ब्रेक' हुआ तो थानेदार पर गाज गिरेगी।

पड़ताल के बाद ही मिलेगा लाइसेंस

जिला प्रशासन के समक्ष पहुंच रहे अस्थायी लाइसेंस के आवेदनों की सघन पड़ताल होगी। शस्त्र अनुभाग में इन आवेदनों को जमा कराया जा रहा है, आवेदक को मानकों के अनुपालन के संबंध में एफीडेविट लिया जा रहा है। संबंधित थाना पुलिस, फायर विभाग के अलावा नगर निगम से एनओसी मिलने के बाद ही अस्थायी लाइसेंस एडीएम सिटी द्वारा जारी किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मेरठ में पटाखों की बिक्री होगी। किसी भी स्थिति में नए स्थानों पर पटाखों को नहीं बेचा जाएगा। अस्थायी लाइसेंस के आवेदनों की पड़ताल के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।

-अजय कुमार तिवारी, एडीएम सिटी, मेरठ

8.10 लाख में छूटा ठेका

नगर निगम ने जिमखाना मैदान में पटाखा बाजार के लिए ठेका छोड दिया। गत वर्ष की तुलना में 50 हजार रुपए अधिक में ठेका 8.10 लाख रुपए में छोड़ा गया। सहायक नगरायुक्त ब्रजपाल सिंह के कार्यालय में 8 लाख 10 हजार रूपये में विश्वास चैधरी को ठेका दिया गया है। पिछली बार ये बोली 7 लाख 60 हजार रूपये पर छूटी थी। बोली 4 लाख 10 हजार से शुरू होकर 8 लाख 10 हजार तक पहुंचने के बाद फाइनल हो गई।