- सिवान सदर अस्पताल के चिकित्सक मो.इसराइल की गवाही को लेकर सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में दाखिल की अर्जी

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MUZAFFARPUR/PATNA: सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मंगलवार को सीबीआइ विशेष कोर्ट में गवाह पेश नहीं कर सकी. अब अगली गवाही के लिए विशेष कोर्ट ने 11 जून की तारीख मुकर्रर की है. वहीं, सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है. इसमें सिवान सदर अस्पताल के चिकित्सक मो. इसराइल को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाने की अनुमति मांगी गई है.

जमानत की अर्जी को विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया
विजय की जमानत अर्जी खारिज न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित विजय कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल जमानत की अर्जी को विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस अर्जी को लेकर विजय के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने पिछली तारीख को बहस की जबकि सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था.

मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट कराए जाने की प्रार्थना की गई है
जेल में शिफ्ट करने को लेकर अर्जी न्यायिक हिरासत में भागलपुर जेल में बंद आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से उसके अधिवक्ता शरद सिन्हा ने विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि मामले में गवाही चल रही है. ऐसे में उसे मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट कराए जाने की प्रार्थना की गई है. कोर्ट ने इस अर्जी को सुनवाई पर रखा है.

वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी
तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल से अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई. मुजफ्फरपुर जेल में बंद विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, रीशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता व सोनू कुमार सोनी को कोर्ट में लाकर पेश किया गया.