ALLAHABAD: दहेज के लिए बहू को मारने-पीटने के आरोपी पति राकेश कुमार कुशवाहा, हीरामणि कुशवाहा, ऊषा देवी निवासी ग्राम लहबरा अकोढ़ा को न्यायिक मजिस्ट्रेट एचके ओझा ने 18 माह की कैद व 18 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया है। दहेज में मोटर साइकिल व एक लाख रुपया नकद की मांग की गई थी। कोर्ट ने पंद्रह हजार रुपया पीडि़ता प्रीति कुशवाहा को दिए जाने का आदेश दिया है।

दरोगा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

थाना मेजा में तैनात दरोगा एवं विवेचक वीरेंद्र विक्रम सिंह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश अपर जिला जज राम कुशल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त अजीत सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान विवेचक से केस डायरी तलब की। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर डीआईजी व एसएसपी को कोर्ट ने पत्र भेजा। विवेचक की लापरवाही, बेपरवाही को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

हत्यारोपी की जमानत खारिज

छह वर्षीय बालिका की हत्या कर उसे नाले में फेंके जाने के आरोपी राजू साहू का अपराध गंभीर पाए जाने पर सेशन जज वीके श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बतायाकि अतरसुईया थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त राजू साहू बालिका की मां से शादी करना चाहता था। इनकार करने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया।