-मास्क नहीं लगाया तो हेलमेट के जुर्माना पर हो सकता है चालान

- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर ट्रिपलिंग के तहत चालान

PRAYAGRAJ: लॉकडाउन के दौरान अगर कोविड-19 के नियम तोड़े तो ट्रैफिक नियम के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। लॉकडाउन-4 के दौरान मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी कर ली है।

ताकि सुधर जाएं लोग

एसपी ट्रैफिक के साथ-साथ एसपी सिटी का कार्यभार संभाल रहे कुलदीप सिंह ने बताया कि कोविड-19 के रूल्स काफी हद तक ट्रैफिक रूल के समान हैं। दोनों आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जैसे हेलमेट एक्सीडेंट के समय आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग आपको कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से भी बचाता है। व्हीकल चलाते समय अगर कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो ट्रिपलिंग के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि कोविड-19 में हुए चालान की प्रक्रिया एमवी एक्ट के तहत नहीं आई है। लेकिन लोगों को सुधारने के लिए और कोरोना जैसे महामारी से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम बहुत जरूरी है।

ऑफिस पहुंचकर लोगों को पता चला

सुलेमसराय निवासी धर्मचंद जयसवाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सोमवार की शाम वह वाहन लेकर सिटी तरफ निकले थे। गाड़ी के अंदर तय संख्या से ज्यादा लोग सवार थे। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने ट्रिपलिंग का चालान कर दिया। कुछ देर बाद चालान का मैसेज उनके मोबाइल नंबर पर गया। चालान ट्रिपलिंग का था। यह देख वह शॉक्ड रह गए। मंगलवार को ट्रैफिक ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के चलते चालान हुआ है।

ट्रैफिक व कोविड-19 के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जैसे हेलमेट दुर्घटना के समय आपके जीवन की हिफाजत करता है। वैसे ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना जैसे वायरस से बचाता है।

कुलदीप सिंह, एसपी ट्रैफिक प्रयागराज