कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Minimum Age Of Child For Class 1 Admission: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और केंद्र के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां कुछ बदलाव को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, वहीं कुछ की नींव पड़ने की तैयारी चल रही है। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने केंद्र के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को एक अहम निर्देश दिया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए इस निर्देश में बताया गया कि, क्लास वन में एडमिशन पाने के लिए बच्चों की उम्र बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए।

एज लिमिट NEP 2020 के तहत प्रस्तावित है
इस निर्देश के मुताबिक अब क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। बता दें कि, ये एज लिमिट एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित है। जिस पर पिछले साल 2023 में भी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी चर्चा हुई थी। जिसके बाद फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने निर्देशों को दोहराया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी करते हुए इस निर्देश को जन के साथ शेयर किया है।

Class 1 में प्रवेश की आयु 6+ वर्ष है
जारी हुए पत्र के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिखा कि, "स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2024 के एक पत्र में, डी.ओ. के संदर्भ में। पत्र संख्या 9-2/20-आईएस-3 दिनांक 31.03.2021 उसके बाद डी.ओ. दिनांक 09.02.2023 के समसंख्यक पत्र में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6+ वर्ष है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार है।"

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