रांची : राज्य सरकार ने खासमहाल की भूमि फ्री होल्ड करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इस प्रकृति की भूमि पर दशकों से रहते आए लोग अपनी भूमि की सशर्त खरीद-बिक्री कर सकेंगे। आवासीय और व्यावसायिक जमीन को फ्री होल्ड करने की सबसे पहली शर्त उस भूमि का रिन्यूअल कराना होगा। इस एवज में आवासीय भूखंड की वर्तमान बाजार मूल्य का 15 फीसद और व्यावसायिक जमीन के मामले में 30 फीसद एकमुश्त देय होगा। इससे पहले यह भी यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जमीन की आवश्यकता किसी सरकारी कार्य के लिए तो नहीं है।

जारी की अधिसूचना

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार फ्री होल्ड की गई भूमि का निबंधन महिलाओं के नाम एक रुपये में रजिस्ट्री कराने का नियम प्रभावी नहीं होगा। किसी भी लीज को फ्री होल्ड करने के लिए निबंधन की जिम्मेवारी लीज होल्डर की होगी। सरकार के स्थापित नियमों के अनुरूप उसे निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। संबंधित प्रकृति की भूमि को फ्री होल्ड करने से संबंधित आवेदन देने की अधिकतम मियाद तीन वर्ष मुकर्रर की गई है।

58751 एकड़ में जमीन

बताते चलें कि राज्य में खासमहल प्रकृति की 58751 एकड़ में जमीन है। 10518 लीजधारकों के नाम से संबंधित भूमि बंदोबस्त है। इनमें 9562 लीजधारक आवासीय श्रेणी में आते हैं। सरकार के बार-बार आदेश के बावजूद लीज रिन्यूअल के लिए महज 700 लीजधारकों ने ही राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को आवेदन दे रखा है। इससे सरकार को राजस्व मद में लाखों का नुकसान हो रहा था।