- जमीन पर कब्जे का मामला सपा के पूर्व एमएलसी लाल सिंह तोमर से जुड़ा है

- आरोप है कि फर्जी कागज तैयार कर किया गया था कब्जा

KANPUR : जमीन पर कब्जा करने में मदद करने के एक मामले में अदालत ने तत्कालीन नायाब तहसीलदार के खिलाफ कुर्की वारन्ट जारी किया है। जमीन पर कब्जा करने का यह मामला सपा के एक पूर्व एमएलसी से जुड़ा है।

इस मामले की एफआईआर आर्यनगर के रहने वाले संतोष कुमार मेहरोत्रा ने नौबस्ता थाने में दर्ज कराई थी। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी लाल सिंह तोमर ने फर्जी कागजात तैयार करके नौबस्ता क्षेत्र में एक जमीन पर कब्जा कर लिया था। फर्जी कागजात तैयार करने में नायाब तहसीलदार रामनारायण वर्मा की भी मिलीभगत रही। वादी के मुताबिक कब्जा की गई जमीन पर पूर्व एमएलसी ने रूपरानी सुखनंदन सिंह महाविद्यालय का निर्माण करा लिया। इस निर्माण का नक्शा भी केडीए से पास नहीं कराया गया।

कई तारीखों पर नहीं हुए हाजिर

नौबस्ता थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट में तत्कालीन नायाब तहसीलदार रामनारायण वर्मा को भी आरोपी बनाया गया। अब यह मामला एसीएमएम (प्रथम) की कोर्ट में चल रहा है। पिछली कई तारीखों पर कोर्ट ने नायाब तहसीलदार को हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। तब अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारन्ट भी जारी किया। इसके बावजूद वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने नायाब तहसीलदार के खिलाफ कुर्की वारन्ट जारी कर दिया।