एक दौर वो था जब कातिलों और गुनाहगारों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले और उन्हें सजा दिलाने के लिए मेहनत करने वाले सुहैब इलियासी देश के पॉपुलर क्राइम इंवेस्टीगेशन टीवी शो India's most wanted को होस्ट कर रहे थे। साल 2000 में 11 जनवरी को सुहैब की पत्नी अंजू इलियासी की उनके ही घर पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि सुहैब अपनी घायल पत्नी को लेकर आनन फानन में अस्पताल जा रहा था। उसकी पत्नी अंजू को पेट में कैंची मारकर बुरी तरह से घायल किया गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस की जांच में तमाम ऐसे सबूत सामने आए, जिनसे ये साफ जाहिर हो रहा था कि सुहैब ने ही अपनी पत्नी की हत्या की दी थी और उसे सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रहा था। तब से लेकर अब तक और क्या क्या हुआ जानिए ये 10 अहम बातें -

 

1- वैसे तो सुहैब इलियासी ने दावा किया था कि मामूली झगड़े के बाद उसकी पत्नी अंजू ने अपने पेट में कैंची घोपकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद अंजू के घरवालों की तरफ से सुहैब पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे 28 मार्च 2000 को अरेस्ट कर लिया था।

 

2- शुरुआत में सुहैब पर सिर्फ आईपीसी की धारा (304बी) दहेज हत्या समेत कुछ बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज था, लेकिन अपनी बेटी के कातिल को कड़ी सजा दिलाने के मांग के साथ अंजू इलियासी की मां रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। उनकी मांग पर माननीय हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में आदेश दिया कि सुहैब पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया जाए।

 

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3- इसके बाद अंजू की बहन रश्मि ने पुलिस में बयान दर्ज कराया कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि सुहैब ने उसका कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस ने सुहैब पर धारा 302 का केस दर्ज कर लिया।

 

4- घटनास्थल की जांच से लेकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तक में भी अंजू की हत्या का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये मानने को तैयार नहीं थे कि आत्महत्या करने वाला कोई व्यक्ति खुद को मारने के लिए बार बार चाकू से कैसे वार कर सकता है।

 

5- आज 17 साल बाद दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंजू इलियासी केस में उनके पति सुहैब इलियासी को दहेज के लिए पत्नी के साथ मारमीट और हत्या के मामले में IPC की कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

 

6- इस केस में एडिशनल सेशन जज एस के मल्होत्रा ने सुहैब इलियासी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि अंजू के माता पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएं।

 

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7- कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान जहां सरकारी वकील ने सुहैब के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, वहीं सुहैब के वकील ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि सुहैब पर रहम बरतते हुए उसकी सजा कम की जाए।

 

8- फाइनली कोर्ट ने सुहैब को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 

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9- यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि में अंजू इलियासी के मर्डर केस में उसकी बहन रश्मि का बयान ही सबसे अहम रहा, जिसके बाद ही पुलिस ने इस केस की जांच की दिशा बदली।

 

10- जामिया यूनीवर्सिटी में एक साथ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई करने वाले सुहैब और अंजू ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर यह लव मैरिज की थी, लेकिन अंजू ने क्या कभी सोचा होगा कि उसे इतना प्यार करने वाला उसका पति ही इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर देगा?

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