RANCHI : फास्ट ट्रैक कोर्ट, वूमेन की स्पेशल जज रीता मिश्रा ने कांके के होचर में भूमि विवाद को बनीश्वर साहू की हुई हत्या मामले में आरोपी मनमोहन साहू, रामेश्वर साहू और सुंदरलाल साहू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

तीन साल पहले की है घटना

8 अप्रैल 2011 को कांके थाना में बनीश्वर साहू की पत्नी रुनी देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने एफआईआर में कहा था कि जमीन विवाद को लेकर कांके के रिंग रोड के समीप टांगी और फरसा से वनीश्वर साहू पर मनमोहन साहू, रामेश्वर साहू और सुंदरलाल साहू ने हमला किया था। गंभीर हालत में जब उन्हें ट्रीटमेंट के लिए रिम्स लाया गया तो मौत हो गई थी।