आबकारी विभाग ने जारी किया शहर में अलर्ट

जहरीली शराब की बिक्री रोकने को उठाया गया कदम

Meerut : शराब तस्करों के पास जहरीली शराब बरामद हुई तो उन्हें आबकारी अधिनियम धारा 60 (क) के तहत आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। आबकारी विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए शराब तस्करों को अल्टीमेटम दिया है कि जहरीली शराब बेचना बंद कर दें। शराब के साथ पकड़े जाने पर अब जल्द जमानत नहीं हो पाएगी।

मिल जाती थी जमानत

पहले आबकारी अधिनियम की धारा 60 जमानती अपराध की श्रेणी में आती थी, जिसका शराब माफिया फायदा उठाते थे। 2018 में आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क) को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया। पुलिस इसके साथ धारा 272 और 273 भी लगाती है। जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

ये है अधिनियम

मेरठ मंडल के आबकारी कमिश्नर राजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि मूल आबकारी अधिनियम में संशोधन के उपरांत नई धारा 60 (क) का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से मिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसी मादक वस्तु या किसी अन्य पदार्थ को किसी मादक वस्तु में उपयोग हेतू विक्रय करता है या उपलब्ध करवाता है जिससे मानव को विकलांगता या मृत्यु हो जाए तो संबंधित के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होगा। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ दस लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है।

15 स्थानों पर आबकारी विभाग ने पिछले 3 दिन में दी दबिश

400 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई

24 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार

15 दिन लगातार चलेगा अभियान

45 स्थान आबकारी विभाग ने किए है चिह्नित