छात्रनेता पर 03 मार्च की रात हुआ था जानलेवा हमला

ALLAHABAD: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए तृतीय वर्ष के छात्र सुजीत कुमार यादव पुत्र मारकण्डेय यादव पर जानलेवा हमले के मामले में आखिरकार विवि प्रशासन ने सात छात्रों के खिलाफ एक्शन ले ही लिया। घटना का संज्ञान लेते हुए चीफ प्रॉक्टर प्रो। आरएस दुबे ने सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें 13 अप्रैल को शाम 04 से 05 बजे के बीच कुलानुशासक कार्यालय में उपस्थिति होने को कहा है। पीडि़त सुजीत कुमार इंकलाबी छात्र मोर्चा के सह संयोजक भी हैं।

तमंचे की बट से पीटा था

इस घटनाक्रम में अभी तक पुलिस द्वारा एफआईआर न होने से छात्रों के एक वर्ग में खासी नाराजगी है। केपीयूसी के अन्त:वासी सुजीत यादव को 03 मार्च की रात्रि हालैंड हाल के करीब 20 अन्त:वासियों ने मारापीटा था। सुजीत का आरोप है कि उसे तमंचे की बट से पीटा गया। जिससे उसके नाक और सिर पर चोटें आई।

इनके खिलाफ जारी हुई नोटिस

-ललित मोहन यादव पुत्र बीरेन्द्र यादव, एमए प्रथम वर्ष, निवासी- गांव नोनहारा पो। नोनहारा जिला गाजीपुर

-सौरभ जायसवाल पुत्र गिरीश चन्द्र जायसवाल, बीए तृतीय वर्ष, निवासी- गांव सौफाबाद पो। सैफाबाद जिला प्रतापगढ़

-अभिषेक तिवारी पुत्र अरुण कुमार तिवारी, बीए द्वितीय वर्ष, निवासी- गांव हाजीपुर पो। कासिमपुर जिला रायबरेली

-बादल सिंह पुत्र ललित कुमार सिंह, बीए द्वितीय वर्ष, निवासी- गांव खालसा पट्टी पो। खुटहन जिला जौनपुर

-प्रदीप कुमार पांडेय पुत्र कमलेश कुमार पांडेय, बीए द्वितीय वर्ष, निवासी- सोनइचा बैरी बीसा जिला भदोही सन्त रविदास नगर

-प्रभात कुमार श्रीवास्तव पुत्र विरेन्द्र श्रीवास्तव, बीए द्वितीय वर्ष, निवासी- गांव कुसौंडा पो। सुरियावां जिला भदोही संत रविदास नगर

-श्वेतांक प्रताप सिंह पुत्र अरुण प्रताप सिंह, बीए द्वितीय वर्ष, निवासी गांव कानवां पो। कानवां कुंडा जिला प्रतापगढ़

कैम्पस में असलहा लेकर घुसने पर पाबंदी

विवि प्रशासन ने कैम्पस में असलहा लेकर घुसने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह कार्रवाई 03 मार्च को कैम्पस में हुए गोलीकांड के बाद की गयी है। चीफ प्रॉक्टर की ओर से जारी की गई सूचना में कहा गया है कि यदि कैम्पस में निरीक्षण के दौरान किसी को भी शस्त्र के साथ पाया जाता है तो विवि से नामांकन रद्द करके विधिक कार्रवाई हेतु डीएम से संस्तुति कर दी जायेगी। यह भी कहा है कि यदि किसी के पास शस्त्र का लाइसेंस है और परिसर में लाना अपरिहार्य है तो उसे जीवन भय संबंधि उचित कारण व साक्ष्य प्रस्तुत करके चीफ प्रॉक्टर से अनुमति लेनी होगी।

Posted By: Inextlive