अगर आप नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं और घर बैठे ऑनलाइन अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान करते हैं तो रांची नगर निगम द्वारा 10 परसेंट की छूट भी दी जाएगी.

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RANCHI: अगर आप नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं और घर बैठे ऑनलाइन अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान करते हैं तो रांची नगर निगम द्वारा 10 परसेंट की छूट भी दी जाएगी। रांची नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को ऑनलाइन टैक्स भरने पर नए साल में विशेष छूट देने की तैयारी की जा रही है। जनवरी 2019 से ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरने वाले लोगों को 10 परसेंट तक की छूट मिलेगी। इसके लिए शर्त होगी कि बकायेदारों को नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही एक वर्ष का होल्डिंग टैक्स एक साथ भरने पर ही यह छूट मिलेगी।

नए साल में होगी शुरुआत
जनवरी 2019 से राजधानी के लोगों को अपने घर का होल्डिंग टैक्स देने में विशेष छूट नगर निगम देगा। जो भी बकाएदार एक साल का होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भरेंगे उनको तत्काल 10 परसेंट का रिबेट मिल जाएगा। इस विशेष छूट के तहत बहुत सारे लोगों को इसका तत्काल लाभ मिल जाएगा, इसकी तैयारी नगर निगम द्वारा की जा रही है। अब बस छह दिन का इंतजार है इसके बाद से लोग नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर 10 परसेंट छूट पा सकेंगे।

क्या हैं शर्ते
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा वैसे लोगों को मिलेगी जो एक साथ अपने घर का होल्डिंग टैक्स का भुगतान करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति हर महीने के हिसाब से या छह महीने के हिसाब से भुगतान करता हैं तो उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट पर 10 परसेंट छूट मिलने से काफ लोगों को इसका फ ायदा होगा।

क्या है प्रॉसेस
होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रांची नगर निगम की वेबसाइट पर लोगों को मकान के असेसमेंट का डिटेल भरना होगा। इसके बाद पेमेंट मोड में जाकर ऑप्शन सेलेक्ट कर टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने की पक्की रसीद नगर निगम का टैक्स कलेक्टर आपके घर आकर पहुंचाएगा।

1.80 लाख लोग भरते हैं होल्डिंग टैक्स
रांची नगर निगम के सभी 53 वार्ड में करीब 1,80,000 घर के लोग अपने घरों का होल्डिंग टैक्स भरते हैं। इससे रांची नगर निगम को हर साल करीब 50 करोड़ रुपए टैक्स जमा हो जाता है। किसी व्यक्ति के घर का अगर सालाना होल्डिंग टैक्स 10 हजार है और वह एक बार में ही 10 हजार जमा करता है तो उसे तत्काल 1000 का लाभ मिलेगा और उसे 10,000 के बजाए 9000 ही होल्डिंग टैक्स के रूप में भरना होगा।

Posted By: Inextlive