देहरादून: 7 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की कोर्ट ने सैटरडे को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बचाव पक्ष से कोई गवाह नहीं

विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने पोक्सो कोर्ट को बताया कि वारदात 7 मार्च 2018 की है। मूलरूप से धूमाकोट (पौड़ी गढ़वाल) निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र प्रेम सिंह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, उसका परिवार देहरादून में राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता था। वह मार्च में होली की छुट्टी में दिल्ली से परिवार के पास आया था। घटना के दिन सुरेंद्र का परिवार कहीं गया हुआ था। इस दौरान सुरेंद्र ने बच्चों के साथ खेल रही पड़ोस की 7 वर्ष की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। बच्ची ने अगले दिन अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। तब परिजनों ने राजपुर थाने में केस दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने एक महीने के भीतर ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया।

Posted By: Inextlive