MATHURA (1 Feb.): सूचना का अधिकार अधिनियम में मांगी गई सूचनाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध न कराना जिले के 13 अधिकारियों को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

180 मामले हैं लंबित

निर्धारित समय अवधि में भी सूचनाएं न देने के करीब 180 मामले राज्य सूचना आयोग में लंबित है। सभी मामले जनसूचना नोडल अधिकारी एडीएम कानून-व्यवस्था एसके शर्मा के कार्यालय से भेजे गए हैं। विभागाध्यक्षों के स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने के मामले करीब दो सैकड़ा बताए गए हैं। राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने बताया है कि निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्रों के प्रति शिथिलता और उदासीनता बरती। राज्य सूचना आयोग के आदेशों का सरासर उल्लंघन किया है। इन अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्मना किया गया है। जनसूचना अधिकारियों को दस दिन के अंदर सभी सूचनाएं मूल आवेदन पत्र के साथ अगली सुनवाई पर मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में आयुक्त के समक्ष उपस्थित न होने पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।

इन पर हुआ जुर्माना

अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, विशेष भमि अध्याप्ति अधिकारी रामसेवक द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश यादव, वेटरिनरी विवि के प्रकाश, विद्युत विभाग खंड द्वितीय, वृंदावन के अधिशासी अभियंता वीपी सिंह, उप निबंधक महावन मंसूर अली, वाणिज्यकर के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार, नगर पालिका कोसीकलां के अधिशासी अधिकारी अशोक गोयल, नगर पंचायत गोकुल के अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार, ब्लैक स्टोन ग‌र्ल्स कॉलेज, जीएसके इंटर कॉलेज बेरा और राजकीय इंटर कॉलेज राया के प्रधानाचार्य दंड की कार्रवाई में शामिल हैं।

Posted By: Inextlive