सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्‍य आरोपी याकूब मेमन की फांसी पुर्नविचार याचिका को रद कर दिया है. इससे याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का रास्‍ता साफ हो गया है.


अब होगी याकूब मेमन को फांसीवर्ष 1993 में मुंबई के भीड़-भरे इलाकों में श्रंखलाबद्ध बम धमाकों की साजिश रचने के आरोपी याकूब मेमन की फांसी पुर्नविचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद कर दिया गया है. टाडा कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों में लिप्त याकूम मेमन समेत दस अन्य अपराधियों को मौत की सजा सुनाई थी. इनमें से दस आरोपियों की सजा को उम्रभर कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया था. इन आरोपियों की सजा में बदलाव पर कोर्ट बेंच ने कहा था कि मुंबई धमाकों में इन आरोपियों का रोल याकूब मेमन से अलग था. इन लोगों ने आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ियों को पूर्व निश्चित स्थानों पर खड़ा किया था. इन स्थानों में बंबई स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल था. कौन है याकूब मेमन
मुंबई के भीड़ भरे इलाकों में श्रंखलाबद्ध हमले करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश याकूब मेमन ने ही की थी. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन भागे हुए अपराधी टाइगर मेमन का भाई है. टाइगर मेमन को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. इन धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी. इसके अलावा इन धमाकों में 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

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Posted By: Prabha Punj Mishra