इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप पहली बार आईटीआर भरने जा रहे हैं तो कई बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। ऐसे में आपकी हर समस्‍या का समाधान यहां मिलेगा। तो आइए रिटर्न भरने से पहले जान लें कुछ जरूरी बातें...


किन लोगों को भरना चाहिए कौन सा फॉर्म :1. नौकरी करने वाले लोगों के लिए : सैलरीड क्लॉस के लोगों को ITR-1 सहज फॉर्म ही भरना है। यह फॉर्म उन लोगों कें लिए जरूरी होता है जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक है और इनकम का स्रोत सैलरी या एक घर, या जमा पूंजी पर मिलने वाली ब्याज है।2. संयुक्त हिंदू परिवार के लिए :वहीं ITR-2 ऐसे व्यक्ति और संयुक्त हिंदू परिवार के लिए है जिनकी आय का साधन कोई बिजनेस या प्रोफेशन की बजाए प्रोपेराइटरशिप है।3. प्रोपरेटरी बिजनेस :ITR-3 फॉर्म ऐसे लोगों को भरना है जिनकी इनकम प्रोपरेटरी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से हो रही है।4. बिजनेस या प्रोफेशन :फॉर्म ITR-4 उन लोगों को भरना है कि जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से प्रिजंपटिव इनकम हो रही है। 5. फर्म या एसोसिएशन :


फॉर्म ITR-5 किसी फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ परसन, बॉडी ऑफ इंडीविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्थानीय अथॉरिटी को भरना होता है।6. बड़ी कंपनियों के लिए :वहीं ITR-6 और ITR-7 बड़ी कंपनियों या कंपनी के समूहों के लिए होते हैं।गलत टीडीएस अमाउंट का क्लेम करना:

अगर आप अपने आईटीआर में गलत टीडीएस अमाउंट को क्लेम करते हैं तो इस बात की संभावना तेज हो जाती है कि आयकर विभाग आपको इसके लिए नोटिस भेज दे। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप ऐसा न करें।नोटबंदी के दौरान जमा की जानकारी न देने पर:केंद्र सरकार की ओर से बीते साल 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद काफी सारे लोगों ने भारी मात्रा में नकदी बैंकों में जमा की है। आपको इस बार इसका भी उल्लेख करना होगा। ऐसा न करने की सूरत में विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।रिटर्न को वेरिफाई न कराने की सूरत में:बतौर करदाता आपके लिए सिर्फ आईटीआर भरना ही काफी नहीं होता, आपके लिए इसे वेरिफाई करवाना भी जरूरी होता है। इसलिए अपने आईटीआर को वेरिफाई करवाना न भूलें। आईटीआर वेरिफिकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अपनी पिछली खबर के माध्यम से दी है।Business News inextlive from Business News Desk

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari