RANCHI :रांची में बाइक और कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए नया रेट जारी किया गया है। झारखंड मोटरयान नियमावली 2002 में परिवहन विभाग ने संशोधन किया है। इसके मुताबिक ही अब पॉल्यूशन जांच सेंटर पर बाइक, कार, टैंपो व ट्रक के प्रदूषण की जांच के लिए नये रेट के मुताबिक ही फीस ली जाएगी।

कई तरह के किए गए बदलाव

झारखंड में वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभाग ने एमवी एक्ट के 17 साल पुरानी नियमावली में संशोधन के लिए अन्य राज्यों में लागू नियमों का भी अध्ययन कराया है। उसके बाद विभाग ने लाइसेंस की वैधता अवधि में बढ़ोतरी के साथ ही फीस में भी वृद्धि का प्रस्ताव जारी किया है।

लाइसेंस लेने के लिए दस हजार

प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस के लिए 10 हजार रुपए तय किया गया है। प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस निर्गत करने के लिए 10,000 रुपए व मोटर वाहनों की जांच के लिए प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस रिन्युवल के लिए भी 10,000 रुपए ही फीस लगेंगे। प्रदूषण जांच केंद्र के स्थल परिवर्तन के लिए पांच हजार, लाइसेंस का वैध उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण पर 3000 रुपये देने होंगे। अगर लाइसेंस की वैधता अवधि के समाप्त होने की डेट से 30 दिनों के भीतर रिन्युवल के लिए आवेदन दिया जाता है तो कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा।

फीस में सरकार का भी हिस्सा

दुपहिया वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण जांच केंद्र 50 रुपए फीस लेगा। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 20 रुपए होगी। तीन पहिया वाहनों से 80 रुपये लेगा, उसमें सरकार की हिस्सेदारी 30 रुपए होगी। चार पहिया वाहनों से प्रदूषण जांच केंद्र 120 रुपए लेगा, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 40 रुपए, मध्यम वाहनों से 200 रुपए व भारी वाहनों से 300 रुपए लिया जायेगा। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 80 रुपये व 100 रुपए होगी।

शहर में बढ़ रहा है प्रदूषण

रांची शहर में अभी भी बहुत पुरानी बाइक्स व कारें हैं। इन गाडि़यों के कारण शहर में प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार की ओर से यह नियम लागू किया गया है कि हर गाड़ी को छह महीने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद लोग गाडि़यों की प्रदूषण जांच नहीं करा रहे हैं।

Posted By: Inextlive