जीएसटीएन ने जनवरी 2020 से नए डीलरों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह फैसला जीएसटी में हो रही गड़बड़ियों को रोकने ने के लिए हुआ है। इसकी जानकारी जीएसटीएन के मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने दी है।


बेंगलुरु (आईएएनएस)।  जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बैठक में नए डीलरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जीसएसटी नेटवर्क के मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं से कहा नए डीलरों के लिए जनवरी 2020 से अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (आधार) का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर जमा करना होगाइससे ताकि जीसएसटी के भुगतान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। डीलरों को 1 जनवरी से प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर जमा करना होगा। हालांकि, अभी तक ये वैकल्पिक था। 1 जुलाई, 2017 से नई कर व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद नकली चालान को रोकने के लिए नए साल (2020) से अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश : बिना आधार नहीं कर पाएंगे रिटर्न फाइल, जानें कैसे लिंक करें पैन से आधार


भाजपा गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं सुशील मोदी

सुशील मोदी बिहार में जनता दल-यूनाइटेड (जेडी-यू) - भाजपा गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री  हैं। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों में से किसी एक से 24 सितंबर से ऑनलाइन रिफंड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। वहीं अगली जीएसटीएन बैठक 20 सितंबर को गोवा के पणजी में होगी।

Posted By: Shweta Mishra