आने वाले टाइम में आधार से नहीं जुड़े पैन रद हो जाएंगे। हालांकि कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आने के बावजूद आधार और पैन को लिंक करने के लिए सरकार ज्‍यादा से ज्‍यादा छह महीने तक का पर्याप्‍त समय देगी। अभी मामला पैन और आधार के लिंक संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार का मानना है कि जारी पैन रद होने से बेनामी लेन-देन खुद-ब-खुद खत्‍म हो जाएंगे।


अभी पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबरअभी पैन को आधार से जोडऩे के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसंबर की अंतिम तारीख निर्धारित की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने की बात कही है। अधिकारी ने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य करने के सरकार के कदम के पक्ष में फैसला देता है तो तीन से छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। आधार से जुड़ी ये तारीखें याद कर लीजिए नहीं तो होगी बड़ी परेशानीजाली पैन से लेनदेन वाले नहीं भरते रिटर्न
जाली पैन बनवाने वाले लोग इनकी मदद से बैंक खाते खोलते हैं और कर चोरी करते हैं। ऐसे लोग बड़े लेनदेन भी करते हैं और रिटर्न भी नहीं भरते। सरकार आधार से नहीं जुडऩे वाले सभी जाली पैन रद करना चाहती है। इससे बेनामी लेनदेन पर भी लगाम लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय आधार को बैंक खाते, मोबाइल नंबर, पैन और कई सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य करने को लेकर सुनवाई चल रही है। जरूरत पडऩे पर सर्वोच्च अदालत संविधान पीठ भी गठित कर सकती है।


इन दस कामों के लिए जरूरी है पैन कार्ड

Posted By: Satyendra Kumar Singh