बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को चंडीगढ़ की अदालत ने लीगल नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस जारी करके अदालत ने उस याचिका पर 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है. याचिका में आमिर पर आरोप लगाया गया है कि उन्‍होंने अपने टीवी शो 'सत्‍यमेव जयते' में समलैंगिकता को प्रोत्‍साहन दिया है.

क्या है जानकारी
अधिवक्ता मनदीप कौर की ओर से दायर याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए दीवानी न्यायाधीश जसविंदर सिंह की अदालत ने आमिर खान को नोटिस जारी किया है. याचिका पर 19 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है. अपनी याचिका में मनदीप कौर ने आरोप लगाया है कि आमिर खान का अपने शो 'सत्यमेव जयते' में आचरण समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है. अपनी याचिका के जरिए उन्होंने आमिर खान के कृत्य को अदालत की अवमानना घोषित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है.
क्या कहना है अधिवक्ता का
एक निजी चैनल पर इस शो का प्रसारण 19 अक्तूबर को किया गया था. उसमें उन्होंने किन्नरों और समलैंगिकों की जीवनशैली और अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की थी. इसपर मनदीप कौर ने कहा कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना फैसला सुना चुका है. कौर ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने अपने शो में लोगों से कहा था कि वे आईपीसी की धारा 377 में संशोधन के लिए जी खोलकर मतदान करें. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने टेलीविजन पर अपने शो के जरिए एक अपराध को प्रोत्साहन देने का काम किया है.
कहा गया का 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को
अधिवक्ता मनदीप कौर ने कहा है कि उन्होंने अभिनेता को 19 अक्तूबर को ही कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे शो के प्रसारण के 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया था. आमिर की ओर से उसका कोई जवाब नहीं मिला. इसको देखते हुए अब अदालत की ओर से यह कदम उठाया गया है. अब जारी याचिका का आमिर खान को 19 तारीख तक जवाब देना होगा.

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Posted By: Ruchi D Sharma