-जानलेवा हमले में माइकल समेत चार को हुई 10 साल की जेल

- अभिषेक सोनू पर किया था जानलेवा हमला

-15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, एडीजी ने सुनाई सजा

ALLAHABAD:

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व महामंत्री अभिषेक सिंह माइकल को जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाया गया है। मंगलवार को अपर जिला जज ने माइकल और उसके तीन साथियों को 10-10 साल के कैद व 15-15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। चारों को अरेस्ट कर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

2012 का है मामला

जिस मामले में माइकल व उसके तीन साथी अंशू पाठक, सचिन सिंह, उमेश सिंह को सजा हुई है, वह 2012 का है। आरोप है कि 16 जुलाई 2012 को अनिमेष सिंह अपने छोटे भाई अभिषेक सिंह सोनू को बाइक से यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था तभी माइकल व उसके दोस्त आ गए और सोनू के पेट में गोली मार दी। हमले के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग निकले। इस मामले की एफआईआर कर्नलगंज थाने में दर्ज करवाई गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने गवाह अनिमेष सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ सोनू, डॉ। मोहित गुप्ता, दरोगा रमेश चंद्र पांडेय, रामदरश यादव, डॉ। अजय सक्सेना, सत्य विजय सिंह आदि को पेश करके आरोप को साबित कर दिया। दोनों पक्षों की बहस को सुनने, तर्क एवं साक्ष्यों को देखते हुए अपर जिला जज रामकुशल ने 10-10 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के वक्त सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। पुलिस ने चारों को वहीं से हिरासत में ले लिया।

कचहरी पर थी समर्थकों की भीड़

माइकल को सजा का अंदेशा पहले ही हो गया था। उसके सैकड़ों समर्थक कोर्ट परिसर में जमा हो गए थे। भीड़ को देखते हुए कई थानों की फोर्स को कचहरी में बुला लिया गया था। पुलिस के पहुंचने के बाद भी कई बार धक्कामुक्की की नौबत आ गई।

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत

सोनू पर जानलेवा हमले के मामले में जुलाई 2012 में ही माइकल को अरेस्ट कर लिया गया था। माइकल करीब डेढ़ साल तक जेल में रहा और उनकी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट तक खारिज हो गई थी। उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। साथ ही जिला कोर्ट को आदेश दिया गया था कि इस मामले को छह महीने में निस्तारित कर दिया जाए। इसके बाद तारीख पर तारीख लगती गई और मामले को निस्तारित करने में साल भर का समय लग गया।

इन्हें हुई सजा

माइकल, अंशू पाठक

सचिन सिंह, उमेश सिंह

ये हैं गवाह

-अनिमेष सिंह

अभिषेक सिंह उर्फ सोनू

डॉ। मोहित गुप्ता

दरोगा रमेश चंद्र पांडेय

रामदरश यादव

डॉ। अजय सक्सेना

सत्य विजय सिंह

Posted By: Inextlive