RANCHI: अगर आपने भी अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हो जाइए। चूंकि छापेमारी के लिए सिविल सर्जन ने टीम का गठन कर दिया है। वहीं उन्हें जांच कर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, क्लिनिकल इस्टैबलिस्मेंट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विसेज, मिशन डायरेक्टर, एसडीओ, बीडीओ के अलावा थाना प्रभारियों को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है, ताकि कार्रवाई के दौरान टीम को हरसंभव मदद मिलेगी। बताते चलें कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे क्लिनिक में ही पिछले दिनों इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी।

न पेनाल्टी लगाई, न रजिस्ट्रेशन किया कैंसिल

अपर बाजार के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ने क्लिनिकल इस्टैबलिस्मेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल की जानकारी सिविल सर्जन से मांगी थी, जिसमें दी गई जानकारी के अनुसार सिटी के ढाई सौ से अधिक हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन कई महीने पहले होने की बात सामने आई थी। इसके बाद भी न तो उनपर पेनाल्टी लगाई गई और न ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। अब जाकर इतना समय बीत जाने के बाद सीएस ने टीम गठित की है।

9 माह पहले खत्म हुआ था रजिस्ट्रेशन

कॉपर टी निकालने के दौरान 21 नवंबर को एक महिला की मौत की मौत दिशा नर्सिग होम में हो गई थी। इस घटना के बाद महिला के पति ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग भी की थी। जबकि इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन इसी साल 31 जनवरी को खत्म हो चुका था। इसके बावजूद वहां पर मरीजों का इलाज धड़ल्ले से जारी था।

क्लिनिकल इस्टैबलिस्मेंट एक्ट के तहत इंस्पेक्शन जरूरी है। इसके लिए टीम गठित की गई है। सभी संबंधित विभागों को भी आदेश की प्रति भेज दी गई है। अब नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

डॉ.विजय बिहारी प्रसाद, सिविल सर्जन, रांची

Posted By: Inextlive