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ट्रकों को माल सहित सीज करते हुए टीम ने लगाया 10.73 लाख रुपए का टैक्स

3.86

लाख रुपए की जमानत राशि वसूलने के बाद माल सहित छोड़े गए दोनों सीज ट्रक

12.02

लाख रुपए का अर्थदंड वसूला गया टैक्स चोरी कर लाए जा रहे माल पर

-सेल टैक्स डिपार्टमेंट के सचल दस्ते ने माल के साथ पकड़ा चार गाड़ी

-ई-वे बिल जेनरेट किए बगैर कैरी किए जा रहे थे माल, सूचना पर हुई कार्रवाई

ALLAHABAD: सेंट्रल ई-वे बिल स्थगित होने के बाद एक बार फिर स्टेट ई-वे बिल लागू हो गया है। बावजूद इसके व्यापारियों द्वारा ई-वे बिल जेनरेट किए बगैर टैक्स चोरी कर माल कैरी किए जा रहे हैं। यह देखते हुए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इंफोर्समेंट टीम एक्टिव हो गई है। रविवार की देर रात टीम द्वारा पकड़ी गई चार गाडि़यों से लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया।

टीम ने की बड़ी कार्रवाई

रविवार की रात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने सरिया कटिंग लोहा स्क्रैप लाद कर पटना व झारखंड से देवरिया के लिए निकले दो ट्रकों को वाच किया। टीम ने पाया कि देवरिया के लिए निकला एक ट्रक इलाहाबाद और दूसरा कौशाम्बी पहुंच गया। सचल टीम ने कागजात चेक किए तो माल के साथ ई-वे बिल नहीं मिला। जबकि ई-वे बिल-2 जेनरेट किया जाना चाहिए था। इस पर दोनों ट्रकों में लोड माल को सीज करते हुए 10.73 लाख रुपये टैक्स लगाया गया। बाद में 3.86 लाख रुपये की जमानत राशि वसूल करने के उपरांत माल सहित ट्रक छोड़ दिए गए।

डुप्लीकेट बिल पर ला रहे थे माल

इसी तरह सोप ऑयल लदे एक ट्रक की सचल दस्ते ने जांच की। पाया गया कि ट्रक पर माल आगरा से लादा गया था। लेकिन कागजात में माल लदान मेरठ से दिखाया गया था। माल के कागज संजय ट्रेडिंग कंपनी मेरठ के बने थे। वहीं ई-वे बिल वाट्एसप पर मंगा कर उसका प्रिंट आउट निकाला गया था, ओरिजनल बिल नहीं था। माल मेरठ से न लादकर आगरा दिखाने और ओरिजनल बिल की जगह प्रिंट आउट दिखाने पर माल वाहन को रोका गया। माल की अनुमानित कीमत सात लाख रुपये निर्धारित करते हुए 1.68 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया।

टीम ने पकड़ी टैक्स की चोरी

सचल दस्ते की टीम को रविवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक नंबर एचआर 55 डी 2078 से करीब छह टन परचून, बिजली एवं इलेक्ट्रानिक सामान तथा टीवी, बियरिंग, ऑटो पार्ट्स आदि के सामान बिना किसी कागजात के इलाहाबाद लाया जा रहा है। खबर मिलते ही सचल दस्ता एक्टिव हो गया। सचल दस्ते ने एक ट्रक को पकड़ कर जांच शुरू की तो खबर सही साबित हुई। टैक्स जमा किए बगैर लाए जा रहे माल की कीमत 10.18 लाख रुपये निर्धारित करते हुए 12.02 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में वसूला गया।

जो लोग टैक्स चोरी कर माल मंगा रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जिन व्यापारियों के माल के कागजात पूरे होंगे, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यह आदेश सभी अधिकारियों को दिए जा चुका है। कागजात पूरे होने के बावजूद किसी व्यापारी को परेशान किया जाता है तो उनकी शिकायत पर जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजकुमार कुरील

असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स- ग्रेड-1

Posted By: Inextlive