आई स्पेशल

स्लग: अपील व चेतावनी के बावजूद हजारों संचालकों ने नहीं लिया लाइसेंस

-सिर्फ पांच लोगों ने ही जमा कराई फीस, रांची नगर निगम गंभीर

-अगले महीने से चलेगा चेकिंग अभियान

RANCHI (7 April): राजधानी में रोड किनारे हजारों मोबाइल फूड वैन की दुकानें सजती हैं। हर दिन लाखों रुपए का कारोबार भी होता है। इसके बावजूद मोबाइल फूड वैन संचालकों ने नगर निगम से लाइसेंस नहीं लिया है। ऐसे ही हजारों संचालकों पर रांची नगर निगम कार्रवाई करने को तैयार है। इसके तहत उनपर एक हजार रुपए का फाइन लगाया जाएगा। वहीं, फाइन नहीं भरने की स्थिति में उनकी वैन जब्त कर निगम की टीम ले जाएगी। रांची नगर निगम की टीम अगले महीने से सिटी में छापेमारी अभियान चलाएगी।

22 अप्लीकेशन, 15 को अप्रूवल

फूड वैन का लाइसेंस लेने के लिए निगम ने कई बार आवेदन मांगा। वहीं टीम के मेंबर्स ने जाकर संचालकों से लाइसेंस लेने की अपील भी की। लेकिन संचालकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। निगम में अब तक 22 लोगों ने अप्लीकेशन दिया है, इसमें से 15 लोगों के अप्लीकेशन अप्रूव हो चुके हैं। वहीं 5 लोगों ने ही लाइसेंस की फीस निगम में जमा कराई है। बाकी लोगों ने अबतक लाइसेंस की फीस भी जमा नहीं कराई है।

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हर माह जीएसटी के साथ देना है 5000

रांची नगर निगम ने मोबाइल फूड वैन के लाइसेंस के लिए फीस पांच हजार रुपए तय की है। इसके अलावा हर महीने पांच हजार रुपए नगर निगम को भी देना है। वहीं मुख्य सड़क से अंदर वैन लगाने के लिए ढाई हजार रुपए देना है। साथ ही उन्हें हर महीने का चार्ज जीएसटी के साथ निगम को देना है। ऐसे में मुख्य सड़क के किनारे एक वैन को हर साल 70 हजार रुपए चुकाना होगा। वहीं, अंदर की सड़कों के किनारे लगाने पर 35 हजार रुपए देना होगा।

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तय जगह पर ही लगेगी फूड वैन

निगम से लाइसेंस जारी किए जाने के बाद नियमों का पालन भी संचालकों को करना है। इसके तहत निर्धारित की गई जगह पर ही वैन को लगा सकेंगे। साथ ही लाइसेंस की कॉपी भी गाड़ी के सामने लगाकर रखनी होगी। वहां से दूर किसी अन्य जगह पर वैन लगाने की स्थिति में फाइन लगाया जाएगा।

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सिटी में हर जगह मोबाइल फूड वैन लगाए जा रहे हैं। इसलिए निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के फूड वैन लगाने पर कार्रवाई होगी। अगले महीने से हमारा छापेमारी अभियान चलेगा और लाइसेंस भी जारी किया जाएगा।

-डॉ। शांतनु कुमार अग्रहरि, नगर आयुक्त, आरएमसी

Posted By: Inextlive