-किसी तरह के कच्चे बिल पर कर शिकायत

-दो माह के अंदर होगी आरोपी पर कार्रवाई

GORAKHPUR: कंज्यूमर की सुविधा और व्यापारियों के खिलाफ शिकायत के लिए विभाग की ओर से जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर शिकायत की राह देख रहा है। छह महीने के बाद भी अभी तक शिकायत नहीं आई है। जबकि, टैक्स बचाने के लिए कच्ची रसीद देने और गलत तरीके से लाभ कमाने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण कसने के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने व्हाटएसएप नंबर जारी किया था। यह नंबर पूरी तरह से ओपेन था, जिस पर कोई भी कस्टमर अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए शिकायत कर सकता है। शिकायतों की मॉनिटरिंग लखनऊ से होनी है। जिस एरिया से शिकायत होगी, कार्रवाई के लिए उसी एरिया के अधिकारी को हस्तांतरित किया जाता है।

नंबर पर ऐसे करें शिकायत

विभाग की ओर से 7235001111 नंबर को ओपेन किया गया है। शिकायत के लिए कच्चे बिल और दुकान की फोटो भेजनी होगी। इसके बाद दो मिनट के अंदर शिकायतकर्ता को एक कोड मिल जाएगा। कोड के सहारे दो माह के बाद शिकायतकर्ता उसी नंबर पर शिकायत की रिपोर्ट भी मांग सकता है। व्हाट्सएप नम्बर पर हुई शिकायत पर कार्रवाई कर दो माह के अंदर संबंधित अधिकारी विभाग को रिपोटर्1 करेंगे।

शिकायत पर कार्रवाइर् होना तय

कंज्यूमर की शिकायत को संबंधित कार्यालय के एडिशनल कमिश्नर को भेज दिया जाएगा। जो एरिया के अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंप देंगे। अधिकारी व्यापार स्थल पर जाकर उसके कागजात से पर्चे का मिलान करेंगे। मिलान नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि व्यापारी अनरजिस्टर्ड होगा तो उसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा। यदि रजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो उससे 40 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।

जीएसटीएन नंबर नहीं तो करें शिकायत

किसी भी दुकान से यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और शॉपकीपर जो बिल देता है उस पर जीएसटीएन नंबर नहीं है तो आप शिकायत कर सकते हैं।

वर्जन

अभी तक केवल एक शिकायत आई है। जिसकी जांच की जा रही है। कंज्यूमर की शिकायत को सीधे लखनऊ से मॉनीटर किया जाता है। इसके कारण आरोपित व्यापारी पर कार्रवाई तय है।

विजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1

Posted By: Inextlive