बोर्ड एग्जाम्स में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस कर सकती है कार्रवाई

स्कूल्स और कॉलेजों के आसपास किया गया है साइलेंट जोन घोषित

आगरा। अगर आप इस समय तेज आवाज के साथ गाने बजा रहे हैं तो ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। आप पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दरअसल, इस समय स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स को लेकर स्टडी में लगे हुए हैं। उनकी स्टडी में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब न हो इसके लिए पुलिस भी रेडी है। ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों के आसपास साइलेंट जोन घोषित कर दिया है। इलाका पुलिस, पीआरवी, रेस्क्यू टीम और 112 कंट्रोल रूम को भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एग्जाम के दौरान ध्वनि प्रदूषण सं संबंधित शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।

कल से शुरू यूपी बोर्ड एग्जाम

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि यूपी बोर्ड की परीक्षा मंगलवार से शुरू होनी हैं। इसको ध्यान में रख एसएसपी बबलू कुमार, एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान 15 फरवरी से शुरू हो चुका है जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। वहीं चीता पुलिस और इलाका पुलिस को भी गाइडलाइसं जारी की गई हैं।

परीक्षा केन्द्र के पास साइलेंट जॉन

सीबीएसई और यूपी बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास करीब सौ मीटर तक साइलेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही सेंटर्स पर पुलिस और पीाआरवी की मुस्तैदी रहेगी। इस दायरे में किसी तरह के म्यूजिक और ध्वनि प्रदूषण करने वालों को वार्निग दी गई है। अगर वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं परीक्षार्थी शिकायत

एग्जाम की तैयारी कर रह स्टूडेंट्स ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायत डायल 100, पीआरवी और डायर 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही यूपी पुलिस के ट्विटर हेंडल, फेसबुक पेज पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद टीम एक्टिव हो जाएगी।

पीआरवी, रेस्पांस वीकल और 112 रहेंगे रेडी

कंट्रोल पर शिकायत मिलने के बाद इलाका पुलिस के साथ पीआरवी, पुलिस रेस्पांस और 112 पर पुलिस रेडी रहेगी। सूचना अपडेट होने के बाद ही टीमें एक दूसरे से कॉर्डीनेट करने के बाद मौके पर पहुंचेगी। ऐसे लोग जो अपनी शिकायत गुप्त रखना चाहते हैं, वह एसएसपी बबलू कुमार द्वारा जारी व्हाट्सअप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पांच वर्ष की सजा, पांच लाख जुर्माना

ध्वनि प्रदूषण विनीमय नियम 2000 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आरोपित के खिलाफ पांच वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ध्वनि प्रदूषण करने वालों को सबसे पहले पुलिस द्वारा चेतावनी दी जाएगी, इसके बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी।

ये है मानक

एरिया समय ध्वनि तीव्रता

इंडस्ट्रियल 6 एएम टू 10 पीएम 75 डेसिबल

10 पीएम टू 6 एएम 70 डेसिबल

कॉमर्शियल 6 एएम टू 10 पीएम 65 डेसिबल

10 पीएम टू 6 एएम 45 डेसिबल

रेजीडेंशियल 6 एएम टू 10 पीएम 50 डेसिबल

10 पीएम टू 6एएम 40 डेसिबल

बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत एग्जाम सेंटर से सौ मीटर की दूरी पर साइलेंट जोन घोषित किया गया है। पीआरवी, 112 और पुलिस रेस्पांस टीम को दिशा निर्देश दि गए हैं।

रोहन पी बोत्रे, एसपी सिटी

Posted By: Inextlive