ALLAHABAD:

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने धोखाधड़ी के चल रहे मुकदमे में अभियुक्त आईईआरटी के लेक्चरर महेश चंद्र के हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। एसओ शिवकुटी को अरेस्टिंग का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है। याचिनी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने महेश चंद्र के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अंतरिम आदेश भी दिया गया था लेकिन वर्तमान में हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पत्रावली में दाखिल हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन करने के बाद आधार पर्याप्त पाए जाने पर अभियुक्त महेश चंद्र के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी किया है। इस मामले में दरोगा चित्रसेन सिंह व सीमा भी अभियुक्त हैं। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कमला पाठक की मेंहदौरी स्थित भूमि धोखाधड़ी करके खरीद ली थी।

Posted By: Inextlive