- आईपीएस अमिताभ ठाकुर के लिये अभद्र शब्दों के प्रयोग का है आरोप

- सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी किया वारंट

LUCKNOW:आईपीएस अमिताभ ठाकुर के लिये अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के मामले में दायर शिकायत में सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने जमानतीय वारंट जारी किया। इससे पूर्व खान के कोर्ट में हाजिर न होने पर सीजेएम ने उनके खिलाफ समन जारी किया था। बावजूद इसके सोमवार को भी वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप

परिवाद के मुताबिक, बीती 29 नवंबर 2015 को तत्कालीन मंत्री आजम खान ने रामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अत्यंत अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक करार दिया था साथ ही आरएसएस के लिये भी बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।

प्रथमदृष्टया कोर्ट ने पाया सही

कोर्ट ने 13 दिसंबर 2016 के आदेश द्वारा अमिताभ और आरएसएस पर आजम खान की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण, अपमान जनक और अफवाह फैलाने वाला करारे देने वाले आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 और 505 के तहत समन जारी किया था। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समन तामिला कराये जाने के पर्याप्त प्रयास किये जा चुके हैं। इसलिए खान के खिलाफ 10 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मई 2017 तय की।

Posted By: Inextlive